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Marriage scheme of poor Widow’s Daughter and Orphan girls गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में ग़रीब विधवाओं की बेटियों एवं अनाथ लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गयी है।इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। पहले ये योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाति थी। अब वर्ष 2006-07 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।योजना के तहत दिल्ली की स्थायी निवासी ग़रीब विधवाओं की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए रु 30,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से दो महीने पहले या शादी के बाद 60 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा।आइए देखें गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ एवं आवेदन की जानकारी।
Marriage scheme of poor Widow’s Daughter and Orphan Girls Objective गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना का उद्देश्य
- गरीब विधवाओं की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- अनाथ लड़की के विवाह के लिए उसके घर/संस्थाओं या पालक माता-पिता सहित अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- एकमुश्त अनुदान राशि रु ३००००/- प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान की राशि आवेदक बेटी के नाम पर अकाउंट पेयी चेक के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक क्लीरिंग सिस्टम (ECS) माध्यम से बैंक अकाउंट में प्राप्त किया जा सकेगा।
Marriage scheme of poor Widow’s Daughter and Orphan girls Eligibility गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना की पात्रता
- आवेदक को योजना में आवेदन की तिथि से लेकर न्यूनतम 5 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक बेटी के परिवार की वार्षिक आय रु 60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक बेटी के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है।
Marriage scheme of poor Widow’s Daughter and Orphan girls Documents गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना डॉक्युमेंट्स
- दिल्ली के निवासी होने के प्रमाण पत्र के तौर पर राशन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र की फोटोकापी।
- बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकापी।
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र।
- विधवा महिला के पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- शादी का निमंत्रण कार्ड या शादी का सर्टिफ़िकेट।
- क्षेत्र के विधायक/सांसद या राज्य/केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशंसित प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता का विवरण।
Marriage scheme of poor Widow’s Daughter and Orphan girls Application Process गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना आवेदन प्रक्रिया
- योजना का आवेदन फ़ॉर्म दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास कार्यालय से आवेदन फ़ॉर्म लेकर सभी सूचानाएँ दर्ज करना होगा।
- इसके बाद उपर्युक्त सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स की फोटोकापी आवेदन फ़ॉर्म के साथ संलग्न करने के बाद महिला एवं बाल विकास कार्यालय, दिल्ली सरकार के ऑफ़िस में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र शादी की तिथि से 60 दिन पहले या शादी की तिथि से 60 दिनों के अंदर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करने पर हीं योजना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- कार्यालय के कर्मचारी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र संख्या की रसीद को आवेदन के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि आवेदन संख्या की मद्द से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- इसके बाद महिला एवं बाल विकास कार्यालय के अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की पात्रता की जाँच की जाएगी।
- फिर पात्र आवेदकों को योजना की अनुदान राशि बेटी के नाम पर अकाउंट पेयी चेक के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक क्लीरिंग सिस्टम (ECS) माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रान्स्फ़र कर दी जाएगी।
गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या आने पर नीचे दिए ऐड्रेस पर सम्पर्क किया जा सकता है :
उप निदेशक एफएएस,
वित्तीय सहायता योजनाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग।
दिल्ली के एनसीटी सरकार।
01 कैनिंग लेन, पंडित रविशंकर शुक्ल लेन,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, दिल्ली 110001. संपर्क नंबर:- 011-23387715।
गरीब विधवा की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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