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Madhya Pradesh Dairy Plus Scheme 2022 मध्य प्रदेश डेयरी प्लस योजना 2022
मध्य प्रदेश में पशुपालको की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत 29 सितम्बर 2022 को की जायेगी। योजना की शुरुआत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के तीन शहरों विदिशा, सीहोर और रायसेन जिले में की जायेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा योजना के उद्घाटन के अवसर पर जिले के 14 किसानों में 28 मुर्रा नस्ल की भैंस वितरित की जायेगी।
गौतलब है कि मुर्रा भैंस सबसे अधिक दूध देने वाली मानी जाती है। प्रदेश में मुर्रा भैंसो की नस्ल बढ़ाने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की जा रही है। जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पशुपालक किसानो को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना के तहत पशुपालकों को मुर्रा नस्ल की भैस खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। डेयरी प्लस योजना का लाभ प्रदेश के विदिशा, सीहोर और रायसेन जिले के सभी वर्गों के पशुपालक किसान उठा सकेंगे आइये देखें योजना की पूरी जानकारी।
M.P Dairy Plus Scheme Eligibility म.प्र डेयरी प्लस योजना पात्रता
- प्रदेश के सीहोर, विदिशा एवं रायसेन जिले के पशुपालक किसान।
- उपर्युक्त तीनों जिले के सभी वर्गों के पशुपालक।
- लाभार्थियों के चयन में लघु एवं सीमांत पशुपालको को प्राथमिकता दी जायेगी।
Dairy Plus Scheme Subsidy डेयरी प्लस योजना सब्सिडी
- चयनित जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को मुर्रा भैंस के क्रय मूल्य पर 75 % की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से प्राप्त होगा।
- सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ी जाति के लाभार्थी किसानों को मुर्रा नस्ल की भैंस के क्रय मूल्य का 50 % अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक लाभार्थी को केवल दो मुर्रा नस्ल की भैंस के खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
Features of Scheme योजना की विशेषता
- योजना के तहत मुर्रा नस्ल की भैंसों की लागत रु 2 लाख 50 हज़ार होगी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को योजना के तहत भैंस के क्रय मूल्य की 25 % धनराशि जमा करना होगा। शेष 75 % राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। अर्थात एससी/एसटी वर्ग के किसान को रु 62 हजार 500 अपने पास से देना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पशुपालक किसान को मुर्रा भैंस के क्रय मूल्य का 50 % अनुदान प्राप्त होगा। यानी किसानों को अपने पास से रु 1 लाख 50 हज़ार जमा करना होगा। शेष राशि का वाहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- सब्सिडी की राशि में में भैंस का बीमा, चारा एवं पक्रय रिवहन खर्च भी शामिल होगा।
- प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम दो मुर्रा नस्ल की भैंस के क्रय मूल्य पर राज्य सरकार की और से सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
- मुर्रा भैंस की दूध उतपादन क्षमता प्रतिदिन 8 से 10 लीटर होती है। योजना के तहत केवल मुर्रा नस्ल की भैसों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से भैंसों को कृत्रिम गर्भादान मुर्रा बैल के सीमन से करवाया जाएगा। इससे पशुपालकों के आय बढ़ने के साथ हीं प्रदेश में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत भैंस क्रय की प्रक्रिया चयनित जिलो में शिविर लगाकर पूरी की जायेगी।
मध्य प्रदेश डेयरी प्लस योजना की जानकारी का स्त्रोत
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
मध्य प्रदेश डेयरी प्लस योजना क्या है?
डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालक किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मुर्रा नस्ल की भैंस के क्रय मूल्य पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी?
योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को मुर्रा भैंस के क्रय मूल्य पर 75 % की सब्सिडी और सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ी जाति के लाभार्थी किसानों भैंस के क्रय मूल्य का 50 % सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में डेयरी प्लस योजना राज्य के किन जिलों में लागू की जायेगी?
प्रदेश के सीहोर, विदिशा एवं रायसेन जिले में योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर आरम्भ किया जाएगा।
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