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Lockdown Rules For Farmers किसानो के लिए लॉकडाउन के नियम
भारत सरकार द्वारा देश भर में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस कारण से आपातकालीन सेवाएँ और खाने -पीने की वस्तुओं को छोड़ कर सभी सेवाएँ बंद कर दी गयी है। ऐसे में खेतों में तैयार फसलों को काटने के लिए किसान चिंतित हो रहे हैं। वहीँ फसल काटने के लिए मजदूर भी उपलब्ध नहीं हैं। किसानों की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया गया है। 27 मार्च को किसानों को लॉकडाउन के दौरान खेतों में फसल की कटाई करने की छूट की घोषणा की गयी है। फसल कटाई के लिए मजदूरों की समस्या के हल हेतु फसल कटाई मशीन कम्बाइन की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त फसलों को मंडी तक पहुँचाने के लिए भी वाहनों के आवागमन में छूट प्रदान करने का एलान किया गया है। आइये जाने किसानों के लिए लॉकडाउन के नियमों में क्या बदलाव किया गया है।
Lockdown Rules Farming Related Work खेती से जुड़े कार्यों के लिए लॉकडाउन नियम
- गृह मंत्रालय द्वारा जारि जारी दिशा निर्देश के अनुसार कृषि श्रमिकों, कीटनाशक व उर्वरक इकाई, बीज विनिर्माण एवं पैकेजिंग करने वाली इकाई को लॉकडाउन के दौरान कार्य करने की छूट दी गयी है।
- कृषि कार्यों में उपयुक्त होने वाली मशीनरी एवं उपकरण के कस्टम हायरिंग केन्द्रों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की छूट दी गयी है।
- मधुमक्खी पालक किसानों को शहद निकालने एवं परागगण के लिए मधुमक्खी कालोनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट दी गयी है।
- न्यनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालन, कृषि उत्पाद बाज़ार सिमिति द्वारा संचालित मंडियों सहित कृषि कार्यों से जुड़ी सभी एजेंसियों को कार्य करने की छूट प्रदान की गयी है।
Corona Infection Prevention Guidelines कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा- निर्देश
- फसल कटाई के दौरान मजदूरों को समूहों में एकत्र होकर कटाई करना मना है।
- जहाँ तक संभव हो फसलों की कटाई के लिए मशीन का उपयोग करना है। आवश्यक होने पर हीं फसल कटाई के लिए हाथ से उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों का प्रयोग करना है।
- हाथ से चलने वाले कृषि उपकरणों को प्रयोग के दौरान कम से कम दिन में तीन बार साबुन से धोकर सुखाना और विसंक्रमित करना आवश्यक है।
- फसल कटाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। अर्थात कृषि कार्य करते वक्त आपस में न्यूनतम दो मीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक है।
- खेतों में खाना खाते वक्त आपस में कम से कम दो मीटर की दूरी बानाए रखना आवशयक है। खाने के बरतन दूर -दूर रखना है। खाना खाने के बाद बरतन साबुन और पानी से साफ़ करना आवश्यक है।
- कृषि कार्य करते वक्त मुँह में मास्क अथवा साफ़ कपड़े से मुँह, नाक ढकना आवश्यक है।
- खेतों में कार्य करने केवल स्वास्थ्य व्यक्ति को जाने की छूट है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों को कृषि कार्य के लिए खेतों में जाना मना है। बच्चों को लेकर खेत जाना मना है।
- यदि कृषि कार्य के दौरान किसी किसान या खेतिहर मजदूर को खाँसी, जुखाम, सर्दी, बदन दर्द, बुखार या साँस लेने दिक्कत जैसी समस्या हो, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी तक सूचना पहुंचाए।
- एक व्यक्ति द्वारा कृषि कार्यों में उपयोग किये गए उपकरण का प्रयोग दूसरा व्यक्ति साबुन से धोये बिना प्रयोग में ना करे।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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