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Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बिहार राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन किया गया है। विधवा पेंशन योजना का संचालन बिहार सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात बीपीएल वर्ग की विधवा महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा। पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। योजना में आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक महिला को बिहार राज्य में आवेदन से पूर्व 10 वर्षों से निवास करना आवश्यक शर्तों में से एक है। आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।
Yojana ka Uddeshya योजना का उद्देश्य
- योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाली विधवा महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- बीपीएल वर्ग की विधवा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मासिक रु 300 पेंशन के तौर पर उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना के संचालन से विधवा महिलायें को निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आर्थिक मदद मिल सकेगा।
Eligibility पात्रता
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदन से पूर्व सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य पेंशन की स्वीकृति का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- राज्य की सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार बीपीएल परिवारों की विधवा महिलायें।
- विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- आवेदक महिला के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।
- आधार लिंक्ड बैंक खाता होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय रु 60,000 से कम हो।
- 10 वर्षों से बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक शर्त है।
Documents दस्तावेज
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- बीपीएल कार्ड / परिवार के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड लिंक्ड बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज वर्तमान की फोटो
- शपथ पत्र की फोटोकॉपी
Benefits of Laxmibai Social Security Pension Scheme लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ
राज्य की मूल निवासी बीपीएल वर्ग की विधवा महिलाओं को मासिक रु 300 पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। पेंशन की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खाते में योजना के तहत डीबीटी (डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर ) प्रक्रिया से भेजी जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म में दर्ज किया गया मोबाइल नंबर आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक्ड होना आवश्यक है।
Online Application Process ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए serviceonline.bihar.gov.in लिंक पर क्लिक करें।
- अब बिहार राज्य में संचालित सामाजिक कल्याण विभाग की योजनाओं का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इसके बाद सबसे पहले फॉर्म में योजना के नाम के अंतर्गत दिए ड्राप डाउन लिस्ट में से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- फिर आगे माँगी गयी सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद योजना में आवेदन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें।
- इसके बाद i agree चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के माध्यम से योजना के आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करें।
Online Application Status checking Process ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जाँचे
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए लोक सेवाओ का अधिकार एवं अन्य सेवाएँ वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
- होम पेज में दिए नागरिक अनुभाग शीर्षक के अंतर्गत आवेदन की स्थति देखें विकल्प पर कली करें।
- अब फॉर्म में आवेदन पावती रसीद संख्या और सिक्योरिटी कोड दर्ज करने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करें।
Offline Application Process ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
- अब फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकल लें।
- इसके बाद सभी सूचनाएं भरने एवं आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करने के बाद जिला सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।
- कार्यालय कर्मचारी से प्राप्त आवेदन फॉर्म पावती रसीद को सुरक्षित रखें इस रसीद संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति की जानकारी जिला सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय से पता करने में मदद मिलेगी।
- आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी को सत्यापित करने के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद सफल आवेदकों को योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर सामाजिक कल्याण विभाग बिहार द्वारा सूचित किया जाएगा।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक।
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित समस्याओं के समाधान के लिए नीचे दिए फोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है –
समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर – 0612-2217244, 0612-2217239
ईमेल एड्रेस – secysw-bih@nic.in
पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
बिहार राज्य की मूल निवासी बीपीएल वर्ग की विधवा महिला होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय रु 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से क्या लाभ है ?
योजना की पात्र विधवा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मासिक रु 300 पेंशन प्रदान किया जाएगा।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है ?
राज्य के नागरिको को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना किसी भी राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य है इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाली विधवा महिलाओं केआर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से योजना का शुभारंभ किया गया है।
क्या लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है ?
नहीं , योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।
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