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How To File Complaint In Consumer Forum उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज करे
यदि आप किसी फर्म , ब्रांड या दुकानदार से किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने पर विक्रेता द्वारा ठगे जाते हैं। तो आप उपभोक्ता फॉर्म /कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। किन्तु शिकायत दर्ज करने के लिए उस उत्पाद को खरीदने की रसीद/बिल आपके पास होना आवश्यक होगा। इसके बाद आपको यह निश्चित करना होगा कि आप हर्जाने के रूप में विक्रेता से कितनी धनराशी वसूलना चाहते हैं। इस धनराशि के आधार पर हीं निर्धारित हो पायेगा कि आपको शिकायत डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल उभोक्ता फोरम में से किस में दर्ज करनी होगी। उपभोक्ता फोरम में किसी भी दुकानदार, उत्पाद निर्माता कंपनी, सेवा प्रदाता इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि इस प्रकार के विक्रेताओं से सेवा या उत्पाद को खरीदने पर या उत्पाद में डिफेक्ट होने पर उत्पाद वापसी / कीमत वापस करने से इन्कार किया जा रहा हो, तो उपभोक्ता मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत टोल फ्री नंबर पर काल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या ऑनलाइन वेबपोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। आइये जाने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी।
Consumer Forum kya Hai उपभोक्ता फोरम क्या है
भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता फोरम/कोर्ट की स्थापना की गयी है। फोरम का निर्माण उब्भोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। उपभोक्ता फोरम में किसी प्रोडक्ट, सेवा या ब्रांड के द्वारा ठगे जाने पर अपने नुक्सान की भरपाई के लिए शिकायत दर्ज की जाती है। इस फोरम में केवल उपभोक्ता से सम्बंधित मामलों की सुनवाई होती है। इस कोर्ट /फोरम में दुकानदार, उत्पाद निर्माता कंपनी, सेवा प्रदाता इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
Consumer Forum To File A Complaint किस उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करें
उपभोक्ता मामले की सुनवाई के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम मौजूद हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आपके द्वारा हर्जाने की रकम का निर्धारण किया जाता है। इसी हर्जाने की राशि के आधार पर उपभोक्ता फोरम का चुनाव करना होता है। जैसे –
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम
इस फोरम में रु 20 लाख से कम हर्जाने की रकम की शिकायत दर्ज की जाती है।
स्टेट कंज्यूमर फोरम
रु 20 लाख से 1 करोड़ तक की हर्जाने की राशि की शिकायत स्टेट उपभोक्ता फोरम में करना होता है।
नेशनल कंज्यूमर फोरम
1 करोड़ की रकम से अधिक धनराशी के मामले की शिकायत नेशनल कंज्यूमर फोरम में करना होता है।
Complaint Fee in Consumer Forum पभोक्ता फोरम में शिकायत का शुल्क
उपभोक्ता फोरम में जुर्माने की रकम के दावे के आधार पर शुल्क जमा करना होता है –
रु 1 लाख तक की जुर्माना राशि के दावे की शिकायत दर्ज करने के लिए रु 100 शुल्क देना होता है।
रु 1 से 5 लाख तक की जुर्माना राशि के दावे की शिकायत दर्ज करने के लिए रु 200 शुल्क देना होता है।
रु 10 लाख तक की जुर्माना राशि के दावे की शिकायत दर्ज करने के लिए रु 400 शुल्क देना होता है।
रु 20 लाख तक की जुर्माना राशि के दावे की शिकायत दर्ज करने के लिए रु 500 शुल्क देना होता है
रु 50 लाख तक की जुर्माना राशि के दावे की शिकायत दर्ज करने के लिए रु 2000 शुल्क देना होता है।
रु 1 करोड़ तक की जुर्माना राशि के दावे की शिकायत दर्ज करने के लिए रु 4000 शुल्क देना होता है।
Consumer Forum complaint process उपभोक्ता फोरम शिकायत प्रक्रिया
उपभोक्ता फोरम में शिकायत तीन प्रकार से दर्ज की जा सकती है –
- रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत दर्ज करने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके सभी सूचनाएं भरना होगा। इसके बाद उत्पाद खरीदने के प्रमाण के रूप में उत्पाद की खरीद का रसीद, वारंटी /गारंटी कार्ड लगाया जा सकता है। इसके बाद शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट से सम्बंधित उपभोक्ता फोरम के पते पर भेजना होगा। शिकायत दर्ज करने के प्रमाण के तौर पर आपको शिकायत पत्र एवं दस्तावेज़ की फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करके भी कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- 8130009809 नंबर पर एसएमएस के द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए National consumer helpline वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबपोर्टल पर पहले रजिस्टर करना होगा फिर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद शिकायत रजिस्टर फॉर्म को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा फिर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा इस नंबर के जरिये आप शिकायत की स्थिति जाँच सकेंगे।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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