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How To Complaint Online against Bank बैंक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कैसे करें
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया गया है। बैंक लोकपाल योजना वर्ष 1995 में लागू की गयी थी। इसके बाद से इस योजना में लगातार संशोधन होता आया है। किसी भी बैंक की सेवाओं से असंतुष्ट होने पर और बैंक द्वारा समस्या निवारण में असमर्थ होने की स्थिति में बैंक लोकपाल से शिकायत किया जा सकता है। बैंक ग्राहकों की शिकायत का निपटारा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) नामक सुविधा शुरू की गयी है। बैंक की सेवा से किसी प्रकार की शिकायत होने पर पहले बैंक सर्विस सेण्टर पर शिकायत दर्ज करवाना होता है। यदि 30 दिनों के अन्दर शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है या बैंक द्वारा शिकायत पर की गयी कार्यवाही से ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है अथवा बैंक द्वारा ग्राहक की शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में ग्राहक अपनी शिकायत बैंक लोकपाल में दर्ज कर सकता है। बैंक लोकपाल में शिकायत दर्ज कागज़ पर लिख कर बैंक लोकपाल कार्यालय में जमा किया जा सकता है। हालाँकि बैंक में शिकायत दर्ज करने का फॉर्म भी उपलब्ध होता है। आप फॉर्म भर कर भी बैंक लोकपाल कार्यालय मे शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर बैंक लोकपाल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की जानकारी।
Bank Ombudsman/Lokpal kya Hai बैंक लोकपाल क्या है
बैंक लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। जो बैंकिंग सेवा से असंतुष्ट बैंक ग्राहकों की समस्या का निवारण करने का कार्य करता है। देश भर में बैंक लोकपाल के 22 कार्यालय हैं। जिनमें से ज्यादातर कार्यालय विभिन्न राज्यों की राजधानी क्षेत्र में स्थित हैं। इन कार्यालयों का एड्रेस आर बीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक लोकपाल में शिकायत दर्ज करने और समस्या का समाधान पाने का कोई शुल्क नहीं देना होता है। बैंक लोकपाल को सभी बैंक एवं गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी से सम्बंधित बैंक ग्राहकों की समस्या का समाधान करने का अधिकार प्राप्त है।
Bank Lokpal Complaint Online Process बैंक लोकपाल से ऑनलाइन शिकायत की प्रक्रिया
- बैंक लोकपाल में शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत निबंधन प्रणाली लिंक पर क्लिक करिए।
- इसके बाद file a complaint विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद बैंक /गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी /प्रणाली प्रतिभागी विकल्प में से चुनाव करना होगा। फिर next विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर वित्तीय संस्था के खिलाफ शिकायत से सम्बंधित सूचानाये भरना होगा।
- फिर अपनी शिकायत का विवरण भरना होगा।
- फिर शिकायत से सम्बंधित दस्तावेज हो, तो फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- इसके बाद कंप्लेंट आईडी नंबर प्राप्त होगा। जिसकी सहायता से शिकायत की स्थिति जाँची जा सकेगी।
- शिकायत की स्थिति जांचने के लिए track your complaint विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यदि आप लोकपाल द्वारा शिकायत निवारण के फैसले से असंतुष्ट रहते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन अपील दर्ज की जा सकती है।
- इसके लिए file an appeal विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म भर कर सबमिट करना होगा।
- इस पेज में शिकायत नंबर और कैप्चा कोड लिखने बाद सबमिट पर क्लिक करने पर अपील से सम्बंधित विवरण फॉर्म में भरना होगा।
बैंक लोकपाल कार्यालय का एड्रेस जानने के लिए लिंक पर क्लिक करिए
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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