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Himachal Pradesh Sahara Yojana Online Application हिमाचल प्रदेश सहारा योजना ऑनलाइन आवेदन
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से हिमकेयर योजना शुरू की गयी है। इसी तर्ज पर गंभीर रोगों से पीड़ित नागरिकों के लिए सहारा योजना वित्तीय वर्ष 2020 -21 से शुरू की गयी है। योजना के अंतर्गत शुरुआत में 8 प्रकार के गंभीर रोगों को शामिल किया गया था। किन्तु वित्तीय वर्ष 2021 -22 की बजट में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा 4 अन्य प्रकार के गंभीर रोगों को योजना में शामिल करने की घोषणा की गयी है। इस प्रकार वर्तमान में हिमाचल के सहारा योजना के अंतर्गत कुल 12 प्रकार की गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गयी है। गौरतलब है कि सहारा योजना के तहत वर्ष 2020 -21 में गंभीर रोगों से पीड़ितों को दवा के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रति महीने रु 2000 मासिक दिए जाते थे। जिसे बढाकर वर्ष 2021 -22 से रु 3000 मासिक कर दिया गया है। आइये देखें योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की जानकारी।
HP Sahara Yojana Eligibility हिमाचल प्रदेश सहारा योजना पात्रता
- हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है।
- रोगी को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
- रोगी के परिवार की वार्षिक आय रु 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे रोगी योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- योजना में आवेदन की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
HP Sahara Yojana Documents हिमाचल प्रदेश सहारा योजना डाक्यूमेंट्स
- रोगी का आधार कार्ड
- परिवार का राशन कार्ड
- हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
- रोगी सहित परिवार की संयुक्त वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- मॉडिकल उपचार का रिकॉर्ड
- मेडिकल बोर्ड द्वारा परिक्षण रिपोर्ट
- विकलांगता की दशा में विकलांगता प्रमाण पत्र
- रोगी के नाम के बैंक अकाउंट का विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Names of diseases included in Sahara Yojana हिमाचल प्रदेश सहारा योजना में शामिल रोगों के नाम
- पार्किंसन
- पैरालिसिस के कारण बिस्तर पर पड़े रहने वाले रोगी
- कैंसर
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- थैलेसीमिया
- हिमोफिलिया
- रीनल फेलियर
- स्थायी अपंगता
- ब्लाइंडनेस
इसके अतिरिक्त तीन अन्य गंभीर बीमारियों के नाम अभी जारी नहीं किये गए हैं।
HP Sahara Yojana financial aid हिमाचल प्रदेश सहारा योजना आर्थिक सहायता राशि
- योजना के तहत उपरोक्त गंभीर बीमारियों से पीड़ित प्रदेश के निवासियों को प्रति माह रु 3000 प्रति माह आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
- बीमारी के उपचार के लिए दवाई के खर्चे में आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से दी जाने वाली धनराशि रोगी ऑनलाइन डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में प्राप्त होगी।
HP Sahara Yojana online application Process हिमाचल प्रदेश सहारा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सहारा योजना में आवेदन अपने निकट के लोक मित्र केंद्र या जान सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा।
- आवेदन के लिए जाते वक्त सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों प्रति साथ लेकर जाना आवश्यक है।
- बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर सक्रीय होना आवश्यक है और मोबाइल साथ लेकर जाना होगा।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना की जानकारी का स्त्रोत
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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