Himachal Pradesh: Mukhya Mantri Swavalamban Yojana 2022 हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2022

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Himachal Pradesh: Mukhya Mantri Swavalamban Yojana 2022 हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2022

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वावलम्बी बनाने एवं प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 संचालित है। युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन की इस योजना में वर्ष 2021 -22 की बजट में राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा कुछ बदलाव करने की घोषणा की गयी थी। जिसमें सब्सिडी की रकम और उम्मीदवारों के उम्र सीमा को बढ़ाने के साथ ही लगभग 18  नयी गतिविधियाँ शामिल किये गए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इस योजना के तहत कुल 85 गतिविधियाँ शामिल थीं। अब वर्ष 2021 -22 से 18 नयी इकाइयों  कवर किए जाने वाले कॉम्पोनेक्ट्स भूसा कटर, मोबाइल टिलिंग, पोर्नर मशीन, साइलेज बनाने की मशीन के लिए शेड, मशीनरी, हार्वेस्टर, भंडारण के लिए शेड ,प्लास्टिक बैग/ड्रम्स आदि गतिविधियों के लिए बैंक ऋण सब्सिडी प्रदान करने के नियम शामिल किये गएँ हैं। जिसके फलस्वरूप स्वावलम्बन योजना के तहत औद्योगिक गतिविधियों कुल संख्या 103 हो गयी है। आइये जाने योजना की विस्तृत जानकारी।

Mukhya Mantri Swavalamban Yojana Eligibility  मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना पात्रता 

  • हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नागरिक
  • आवेदन के समय न्यूनतम आयु 18 -45 वर्ष के बीच हो
  • महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी
  • एक परिवार से केवल एक व्यक्ति योजना में आवेदन के लिए पात्र होगा

Mukhya Mantri Swavalamban Yojana Documents  मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना डाक्यूमेंट्स 

  • आधार कार्ड
  • हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • भूमि विवरण सहित शुरू की जाने वाली परियोजना की रूपरेखा
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज वर्तमान की फोटो
  • आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर

Mukhya Mantri Swavalamban Yojana Loan Subsidy  मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना बैंक ऋण सब्सिडी 

  • सब्सिडी का लाभ अधिकतम रु 60 लाख तक की परियोजना के लिए प्राप्त होगा। जिसमें से संयंत्र और मशीनरी / उपकरणों के लिए अधिकतम रु 40 लाख पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
  • विनिर्माण क्षेत्र के लिए संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य के लिए कूल निवेश के 25% राशि पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
  • सेवा क्षेत्र/व्यापार/दुकान के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश एवं निर्माण की लागत शामिल होगी।
  • भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक संपत्तियों के संचालन के लिए बुनियादी और विशेष सेवा उद्योग और भूमि की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • महिलाओं को न्यूनतम रु 40 लाख तक की परियोजना लागत पर संयंत्र और मशीनरी / उपकरणों के लिए 30 % सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।

क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी का लाभ

यदि कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए रु 40 लाख के मार्जिन तक का ऋण लेता है, तो उसे ऋण के ब्याज  पर 5 % तक की सब्सिडी भी मिलेगी।ऋण पर ब्याज सब्सिडी अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए दी जाएगी।

Mukhya Mantri Swavalamban Yojana Application मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना ऑनलाइन आवेदन 

  • योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना लिंक पर क्लिक करें।
  • फिर योजना के रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद पासवर्ड बनाना होगा।
  • इसके बाद व्यक्तिगत सूचनाएं नाम , पता , जेंडर आदि दर्ज करने के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर बनाये गए पासवर्ड और यूजर आईडी की सहायता से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना वेबपोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के नाम की सूचि देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना की दिशा निर्देश 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

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