Himachal Pradesh ki Sahara Yojana हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना

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Himachal Pradesh ki Sahara Yojana हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा के दायित्व को ध्यान में रखते हुए गंभीर रोगों से पीड़ित नागरिकों के लिए सहारा योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों में गंभीर रोग जैसे – पार्किन्सन, कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हैमोफीलिया, थेलेसीमीया आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को इलाज के खर्चे में आर्थिक सहायता के रूप में रूपए 2,000 प्रति महीने प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगीयों को बीमारी के लम्बे समय तक इलाज के खर्चे में राहत पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त किडनी रोग अथवा पूर्णतयः कार्य करने में अक्षम बनाने वाली रोगों से ग्रस्त रोगियों को भी सहारा योजना के तहत कवर किया जाएगा। योजना के तहत  वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 6000 रोगियों को योजना का लाभ प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सहारा योजना को प्रदेश में एक अभियान के रूप प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। योजना के प्रचार के लिए मिडिया एवं सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा ) को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। आशा कार्यकर्त्ता राज्य के प्रत्येक जिलों में गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को चिन्हित करेंगी और योजना के आवेदन फॉर्म को भरवाने में रोगियों की मदद करेंगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्त्ता को रूपए 200 प्रत्येक लाभार्थी के आवेदन फॉर्म भरवाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Sahara Yojana ki Patrta  सहारा योजना की पात्रता 

  • रोगी को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपए 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • रोगी के पास बीमारी का प्रमाण होना आवश्यक होगा।

Sahara Yojana ke Documents  सहारा योजना आवेदन के लिए  दस्तावेज़

  • रोगी के परिवार के आय का प्रमाण पत्र
  • रोगी के  बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • रोग का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड

 Sahara Yojana Application Process सहारा योजना आवेदन की प्रक्रिया 

  • योजना का आवेदन फॉर्म हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्वास्थय संघठन से प्राप्त किया जा सकता है। रोगी प्रदेश के जिस स्वास्थ्य संघठन में इलाज करवा रहा हो वहां से सहारा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़  संलग्न कर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
  • खण्ड चिकित्सा अधिकारी आवेदन पत्रों के सत्यापन करने के बाद योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म को भेज देगा।
  • ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक योजना के आवेदन फॉर्म को भरने एवं जमा करने से सम्बंधित जानकारी अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below:

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