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हरियाणा कन्यादान योजना 2022 Haryana Kanyadan Yojana 2022
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में संचालित विवाह शगुन योजना में 13 अक्टूबर 2021 से बदलाव किया गया है। बदलाव किये गए नियम का फायदा योजना के लाभार्थियों को वर्ष 2022 से प्राप्त होगा। योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा कन्यादान योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि योजना की पात्रता के दायरे में नहीं आने वाले सभी वर्गों के परिवारों की कन्याओं को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता सूचि में शामिल नहीं किये जाने वाले परिवारों की कन्याओं को विवाह की तिथि से 30 दिन के अंदर योजना में रेगिस्ट्रशन करवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन करने पर योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त विवाह शगुन योजना के शगुन की राशि रु 51 000 से बढ़ाकर रु 71 000 कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा राज्य में संचालित कन्यादान योजना के शगुन की राशि सभी वर्गों की कन्याओ के लिए अलग -अलग है। आइये देखें योजना की पूरी जानकारी।
हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता Haryana Kanyadan Yojana Eligibility
- राज्य के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम हो।
- योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों की विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला के स्वयं के विवाह के लिए, महिलाएं, अनाथ और बेसहारा युवतियों को शामिल किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य के लिए खेल में भाग लेने वाली सभी वर्ग और आय समूह के परिवारों की महिलाये योजना की पात्र मानी जाएंगी।
- सभी आय समूह की दिव्यांग महिलायें।
- सभी आय समूह की बीपीएल और अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के परिवारों की युवतियाँ।
- सामूहिक विवाह करने वाले कोई भी आय समूह के न्यूनतम 10 जोड़े।
- सभी आय समूह की बीपीएल वर्ग की युवतियाँ, जो कि ऊपर लिखित पात्रता श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, किन्तु अपने विवाह की तारिक के एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, तो विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र मानी जाएंगी।
- विवाहित जोड़े में वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना आवश्यक है।
हरियाणा कन्यादान योजना के डाक्यूमेंट्स Haryana Kanyadan Yojana Documents
- आधार कार्ड
- हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- श्रेणी के आधार पर तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र/दिव्यांग प्रमाण पत्र/ विधवा होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण/स्पोर्ट्स वुमन होने का प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाहित जोड़े का संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना की आर्थिक सहायता राशि Haryana Kanyadan Financial assistance Amount
हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया Haryana Kanyadan Yojana Registration Process
- योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने निकट के अंत्योदय केंद्र में जाना होगा।
- आवेदन के लिए सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और फोटो साथ लेकर जाना होगा।
- अंत्योदय केंद्र के कर्मचारी से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन पावती रसीद प्राप्त करना आवश्यक है।
- आवेदन पावती रसीद संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी।
- आवेदन स्वीकार होने के बाद योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जायेगी।
हरियाणा कन्यादान/मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पीडीएफ डाउनलोड लिंक
हरियाणा कन्यादान/मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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