हरियाणा सरकार की गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना -2020-21 Haryana Sarkaar ki Gas Connection Subsidy Yojana-2020-21

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HARIYANA GAS SUBSIDY YOJANA 2018 PIC

हरियाणा सरकार की गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना -2020-21 Haryana Sarkaar ki Gas Connection Subsidy Yojana-2020-21

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश में खाकी कार्ड धारक नागरिकों के लिए  गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना को नवम्बर 2018 में लागू किया गया है। इस योजना का संचालन प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग  द्वारा  किया जाएगा।  योजना के तहत  प्रदेश के अन्य प्राथमिक परिवारों (ओपीएच) को जिनके पास खाकी राशन कार्ड है तथा जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है। ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा रूपए 1600 प्रदान किये जायेंगे। जो की एक खाली गैस के  सिलेंडर एवं रेगुलेटर की सुरक्षा हेतु होगा। शेष  रूपए 633  ब्लू बुक , सुरक्षा पाइप एवं अन्य खर्च हेतु आवेदनकर्ता को  स्वयं देना होगा। आइये  जाने हरियाणा सरकार की इस योजना की पूरी जानकारी।

हरियाणा सरकार की गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना  Haryana Sarkaar ki Gas Connection Subsidy Yojana

ये योजना प्रदेश के अन्य प्राथमिक परिवार जिनके पास खाकी राशन कार्ड है तथा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी वाली गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने की योजना बनायी गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए खाकी राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया सदस्य के नाम होना आवश्यक है। योजना के तहत सरकार की तरफ से रूपए 1600 गैस के खाली सिलेंडर एवं रेगुलेटर की सुरक्षा राशि होगी, प्रदान की जायेगी। शेष ब्लू बुक, गैस सुरक्षा पाइप एवं इंस्टालेशन खर्च की रकम रूपए 633 उपभोक्ता को स्वयं देना होगा। इसके अतिरिक्त सिलेंडर में गैस भरवाने और गैस स्टोव का खर्च भी उपभोक्ता को स्वयं ही वहन करना होगा। योजना के तहत आवेदन 26 जनवरी 2019 तक किया जा सकता है। इसके बाद योजना की वैधता समाप्त हो जायेगी। अर्थात 26 जनवरी के बाद योजना में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हरियाणा सरकार की गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना का उद्देश्य  Haryana Sarkar ki Gas Connection Subsidy Yojana ka Uddeshya

राज्य के अन्य प्राथमिक परिवार (ओपीएच)  जिनके पास खाकी राशन कार्ड है ऐसे नागरिको को प्रदूषण मुक्त वातावरण में भोजन पकाने हेतु गैस ईंधन की सुविधा प्रदान करना है। जिससे अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे भी स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन कर सके और धुएं के कारण टीबी रोग,अस्थमा रोग से प्रभावित न हों।

 

हरियाणा सरकार की गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना हेतु पात्रता  Haryana Sarkar ki Gas Connection Subsidy Yojana ki patrta

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना आवश्यक है।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए खाकी राशन कार्ड होना आवश्यक है।
  • खाकी राशन कार्ड घर की मुखिया महिला के नाम पर होना आवश्यक है।
  • गैस कनेक्शन सब्सीडी प्राप्त करने के लिए आवेदक के नाम से किसी भी बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है तथा बैंक खाता का आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।

हरियाणा – गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज़   Haryana- Gas Connection Subsidy Yojana Aavedan hetu Dastavez

  • आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • अन्य प्राथमिक परिवार खाकी राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • आवेदक की दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

हरियाणा – गैस कनेक्शन सब्सिडी योजना आवेदन की प्रक्रिया  Haiyana Gas Connection Subsidy Yojana  Aavedan Prakriya

  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म अपने निकट के गैस एजेंसी, कॉमन सर्विस सेण्टर , एलपीजी डीलर की दूकान से प्राप्त किया जा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त ऑनलाइन hariyanafood.gov.in वेबपोर्टल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म भर कर आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने निकट की गैस एजेंसी में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा और आवेदन फॉर्म की रसीद अपने पास रखनी होगी।
  • इसके पश्चात एजेंसी द्वारा पात्रता की जाँच करने के बाद पात्र आवेदक को गैस का कनेक्शन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करवाएंगी।

हरियाणा सरकार की सब्सिडी गैस कनेक्शन योजना  की अधिक जानकारी के लिए  OPHS SCHEME लिंक का प्रयोग करिए।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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