Guidelines For Extended Lockdown बढ़ाये गए लॉकडाउन के दिशा -निर्देश

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Guidelines For Extended Lockdown बढ़ाये गए लॉकडाउन के दिशा -निर्देश  

कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गयी है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ाए गए लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश जारि किया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए पूर्व निर्धारित लॉकडाउन की अवधि को 15 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 3 मई 2020 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि को बढाने की घोषणा 14 अप्रैल को की गयी थी। इस बार लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं को जारि रखे जाने की घोषणा की गयी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वरा दिशा -निर्देश 15 अप्रैल को जारी किया गया है। आइये जाने लॉकडाउन दिशा -निर्देश की विस्तृत जानकारी।

 Services Closed During Lockdown  कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी 

  • सभी प्रकार की सार्वजानिक यातायात के साधन बंद रहेगी। जैसे – डोमेस्टिक और अंतराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी, यात्री ट्रेन, बस, मेट्रो ट्रेन, ऑटो  रिक्शा, साईकिल रिक्शा, टैक्सी आदि।
  • सभी शैक्षिणिक संस्थाएं, एजुकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, कोचिंग सेण्टर बंद रहेंगी।
  • सिनेमा हॉल, जिम सेण्टर, स्विमिंग पूल, थिएटर, शौपिंग मॉल,शौपिंग काम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, बार, होटल बंद रहेंगे।
  • कोई भी इवेंट, धार्मिक या राजनीतिक समारोह करने की इजाजत नहीं होगी, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबन्ध होगा।

Services Allowed During Lockdown  कौन सी सुविधायें जारि रहेंगी 

20 अप्रैल 2020 से निम्नलिखित सेवाओं को जारि रखने की छूट दी गयी है :

  • सभी आवश्यक सामानों और दवाओं का उत्पादन जारि रहेगा।
  • औद्योगिक उत्पादन जारि रहेगा।
  • कुछ विशेष शर्तों के साथ ट्रकों की आवाजाही पर छूट होगी।
  • ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू की जा सकेंगी।
  • डीटीएच , केबल टीवी, इन्टरनेट आदि आवश्यक दूरसंचार सेवाएँ जारी रहेंगी।
  • आयुष स्वास्थ्य केंद्र, सभी स्वास्थ्य क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले रहेंगे।
  • एपीएमसी (Agriculture Produce Market Committee) से संचालित मंडियाँ खुली रहेंगी।
  • मनरेगा के तहत कार्य को शुरू करने की अनुमति दी गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से किये जा रहे निर्माण कार्यों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है।
  • बिजले मकैनिक, प्लंबर, कारपेंटर को कार्य के लिए आने -जाने की छूट होगी।
  • पेट्रोल पम्प, बैंक, कूरियर सेवाएँ जारि रहेंगी।
  • किसानों को कृषि कार्य की छूट दी गयी है। किसान खेतों में फसलों की बुवाई और कटाई कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एजेसियों को  किसानों से फसल खरीदने की छूट दी गयी है। मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि कृषि व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों की छूट दी गयी है।

Corona Virus Infected Hotspot Areas Remain Sealed कोरोना वायरस संक्रमित हॉटस्पॉट इलाके सील रहेंगे

कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाके सील्ड रहेंगे। इन इलाकों में आवश्यक सामानों की डिलीवरी राज्य प्रशासन की और से उपलब्ध करवाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट के बावजूद सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

लॉकडाउन के दिशा -निर्देश देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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