GST Registration online kaise kare जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें

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GST Registration online kaise kare जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें

भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई वर्ष 2017 से देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू किया गया है। इसके पहले कई प्रकार के कर अलग -अलग जमा करना होता था। जिससे टैक्स जमा करने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। व्यापारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक देश एक कर के नियम को लागू किया गया। जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नाम से जाना जाता है।

देश में मौजूद संसाधनों के उपयोग के द्वारा व्यापार करके उससे आय प्राप्त करने पर देश की सरकार को टैक्स देना होता है। इस कर का उपयोग सरकार जन कल्याण के लिए करती है। टैक्स की राशि व्यापार के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को टैक्स देने में राहत प्रदान की जाती है।

वर्ष 2019 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) रजिस्ट्रेशन छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 40 लाख वार्षिक टर्नओवर वाले उद्योगों को जीएसटी  टैक्स नहीं देना होगा। अर्थात उनके लिए जीएसटी पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर राज्यों की उद्योगों की वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रूपए तक होने पर जीएसटी पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं होगा। अर्थात वस्तु एवं सेवा कर नहीं देना होगा। वर्ष 2019 से पहले जीएसटी छूट की सीमा रु 20 लाख थी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर राज्यों के लिए जीएसटी छूट की सीमा 10 लाख थी।

व्यापार पर लगाए जाने वाले टैक्स को ऑनलाइन जमा करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है इसके बाद जीएसटी नंबर के लिए आवेदन करना होता है फिर जीएसटी नंबर की सहायता से टैक्स फाइल करना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया जा सकता है। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

GST Registration Documents जीएसटी पंजीकरण के दस्तावेज़ 

  • कंपनी का आरोसी (ROC) रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी पंजीकरण दस्तावेज़ की फोटोकॉपी
  • यदि कंपनी पार्टनरशिप में है तो मेमोरंडम ऑफ़ असोसिएशन (MOA) में पंजीकरण के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी
  • यदि व्यवसाय किराए पर जगह लेकर शुरू किय गया है तो रेंटल एग्रीमेंट की फोटोकॉपी
  • बिजनेस के स्थान का एड्रेस प्रूफ
  • आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र
  •  बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी जहाँ बिजनेस का एड्रेस,अकाउंट नंबर आदि लिखा हो
  •  पैन कार्ड

GST Registration kab Necessary hai  जीएसटी पंजीकरण कब आवश्यक है 

  • जब व्यापार का वार्षिक टर्नओवर रु 40 लाख से अधिक हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
  • पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए व्यापार का टर्नओवर रु 20 लाख से अधिक होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
  • इवेंट्स या प्रदर्शनी में माल सप्लाई करने से सम्बंधित व्यवसाय से जुड़े उद्यमी के लिए जिनके पास बिजनेस का कोई स्थायी स्थान नहीं है। ऐसे व्यवसाय के लिए 90 दिन के अनुमानित टर्न ओवर के आधार पर जीएसटी जमा करना होगा।  ऐसे उद्यम को शुरू करने से पहले ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
  • यदि कोई एनआरआई भारत में बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसने व्यवसाय के लिए जगह भारत में नहीं तय किया है। तो ऐसी दशा में उसे बिजनेस शुरू करने के 90 दिन के अन्दर जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
  • सभी ई-कॉमर्स उद्यमी (जैसे – फ्लिपकार्ट अमेज़न) जो अपना माल ऑनलाइन पोर्टल से एक से अधिक विक्रेता को बेचते हैं। उनके  लिए जीएसटी पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
  • जीएसटी कानून के अनुसार जीएसटी पंजीकरण के दायरे में आने के बावजूद पंजीकरण न करने पर जुर्माना देना होता है। जुर्माने की राशि जितने महीने की टैक्स नहीं जमा किया है उसकी कुल राशि या रु 10,000 जो अधिक हो जुर्माने के रूप में देना होता है।

Online GST Registration Process  ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण करने के लिए Department Of GST पोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।

  • इस पेज में GST e-services विकल्प के अंतर्गत GST पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।

  • इस पेज में New Registration विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस फॉर्म को भरने के बाद Proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके  द्वारा दर्ज किये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP का मेसेज आयेगा OTP लिखना होगा।
  • इसके बाद दूसरे पेज पर TRN (Temporary Reference Number) लिखा होगा। इस नंबर को सुरक्षित रखना होगा।
  • TRN का उपयोग करके आप पोर्टल पर पंजीकरण पूरा न होने तक लॉग इन कर सकेंगे।
  • TRN नंबर को सेव करने के बाद Proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद होम पेज पर जाकर GST Registration विकल्प के अंतर्गत New registration विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद TRN विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस पेज में TRN नंबर लिखने के बाद सिक्यूरिटी कोड लिखना होगा। इसके बाद Proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP का मेसेज प्राप्त होगा। OTP लिखने के बाद Proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद view saved application विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर action विकल्प के अंतर्गत edit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद बजनेस के प्रकार के अनुसार बिजनेस के प्रकार का चयन करना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म में सभी सूचनाएं और दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद save & proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र संख्या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा।
  • इस नंबर की सहायता से GST Registration की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे ।

  Track GST Application Status  जीएसटी आवेदन की स्थिति जाँचना

  • जीएसटी आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए track status लिंक पर क्लिक करिए ।

  • इस पेज में ARN विकल्प का चयन करना होगा इसके बाद Application reference number लिखना होगा ।
  • फिर कैप्चा कोड लिखने के बाद search विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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