FSSAI Food License Application एफएसएसएआई फ़ूड लाइसेंस आवेदन

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FSSAI Food License Application एफएसएसएआई फ़ूड लाइसेंस आवेदन

दोस्तों यदि आप किसी भी खाद्य पदार्थ से सम्बंधित बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आपको फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया से लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। इस लाइसेंस से आपके द्वारा बेचे जा रहे फ़ूड की शुद्धता की गारेंटी होती है। fssai द्वारा फ़ूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम (FLRS) ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की गयी है। FLRS फ़ूड बिजनेस से जुड़े उद्यमियों को लाइसेंस देने से पहले उद्यम के प्रकार, उद्यम के टर्नओवर की क्षमता, लोकेशन, प्रदेश आदि को चेक करने के बाद उद्यम की पात्रता के आधार पर सेंट्रल, स्टेट अथवा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देना सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त FSSAI पोर्टल पर रजिस्टर्ड उद्यमियों को एसएमएस अलर्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन लाइसेन्स नवीनीकरण करवाने की सूचना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजता है।  फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा तीन श्रेणी के लाइसेंस जारी किये जाते हैं। fssai रजिस्ट्रेशन, फ़ूड सेंट्रल लाइसेंस और फ़ूड स्टेट लाइसेंस। तो आइये जाने fssai रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ?

Difference Between Registration License/Food Central License/food State License रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, फ़ूड सेंट्रल लाइसेंस और फ़ूड स्टेट लाइसेंस मेंअंतर

  • रजिस्ट्रेशन लाइसेंस

छोटे स्तर के खाद्य व्यवसाय जिसकी कोई ब्रांच न हो, यानी बिज़नस के आउटलेट दूसरे शहर या प्रदेश में न हो। बिजनेस का टर्नओवर रु 12 लाख या उससे कम हो। तो ऐसे खाद्य बिजनेस के लिए fssai से फ़ूड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना होता है। इस प्रकार के बिजनेस के लिए स्टेट में फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। लाइसेंस की वैलिडिटी 1-5 वर्ष तक होती है। वैलिडिटी की अवधि पूरी होने पर लाइसेंस को रेनेयू करवाना होता है। लाइसेंस वैलिडिटी समाप्त होने के 120 दिन पहले लाइसेंस रेनेयू के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के डाक्यूमेंट्स की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

  • फ़ूड स्टेट लाइसेंस

ऐसे सभी खाद्य बिजनेस जैसे – फ़ूड स्टोरेज यूनिट, फ़ूड ऑपरेशन यूनिट जो उत्पादन , मार्केटर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स आदि कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्हें fssai स्टेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता हैं। यदि उनकी बिजनेस का टर्नओवर रु 12 से 20 करोड़ के बीच होने का अनुमान है।  स्टेट लाइसेंस की वैलिडिटी अधिकतम 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इसके बाद लाइसेंस रेनेयु के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। फ़ूड स्टेट लाइसेंस डाक्यूमेंट्स की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

  • फ़ूड सेंट्रल लाइसेंस

ऐसे फ़ूड बिजनेस ऑपरेटर्स जिनके बिजनेस का टर्नओवर रु 20 crore करोड़ से अधिक हो उन्हें सेंट्रल फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। जैसे – एक्सपोर्ट -इम्पोर्ट बिजनेस, एक से अधिक प्रदेश में बिजनेस के आउटलेट वाले बिजनेस, केंद्र सरकार की एजेंसियां, एअरपोर्ट और सीपोर्ट फ़ूड बिजनेस ऑपरेटर्स आदि। फ़ूड सेंट्रल लाइसेंस के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

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FSSAI Registration Online Application  fssai लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन

  • फ़ूड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए  FLR लिंक पर क्लिक करिए।

  • इस पेज में sign up विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • फॉर्म फिल करने के बाद register विकल्प पर क्लिक काना होगा।
  • इसके बाद आपके द्वारा दर्ज इमल आईडी पर यूजर आईडी का मेसेज प्राप्त होगा।
  • आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद apply now विकल्प पर क्लीक करना होगा इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे दिए विकल्प accept पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म भरने के बाद SAVE विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर दूसरे पेज में बिजनेस से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ , परमानेंट एड्रेस प्रूफ, बिजनेस एग्रीमेंट की फोटोकॉपी आदि डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद दुसरे पेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस  पेमेंट करना होगा।
  • इसके बाद submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन फॉर्म एकनॉलेजमेंट नंबर लिखकर आएगा। आपको आवेदन फॉर्म  नंबर का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखना होगा।
  • आवेदन फॉर्म रिसीप्ट नंबर की सहायता से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की स्थिति जा सकेंगे। इसके लिए track status विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर अपना आवेदन फॉर्म रिसीप्ट नंबर लिखने के बाद कैप्चा कोड लखना होगा। फिर GO विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके परमानेंट एड्रेस पर डाक द्वारा fssai रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा।

फ़ूड लाइसेंस रेनेयू कराने के लिए express renewal विकल्प पर क्लिक करिए।

फ़ूड लाइसेंस से सम्बंधित सहायता प्राप्त कारने के लिए संपर्क करिए। इस पेज में स्टाफ ऑफिस संपर्क पर क्लिक करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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