EWS Certificate Application ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनवायें

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EWS Certificate Application ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनवायें

देश में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राशन, नौकरी, शिक्षा आदि के क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किये जाने की योजना पहले से हीं लागू है। अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देश के सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए भी आरक्षण की योजना जारी की गयी है। योजना के तहत सामान्य जाति के ईडब्ल ( economically weaker section) श्रेणी में आने वाले नागरिकों को 10% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक प्रकार का आय प्रमाण पत्र होगा। जिसमें परिवार की सभी स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय का विवरण दर्ज करना होगा। योजना का उद्देश्य देश के सभी वर्गों के बीपीएल श्रेणी के नागरिकों आरक्षण का लाभ उपलब्ध करवाना है। जिससे देश के विकास में सभी वर्गों का योगदान प्राप्त किया जा सके। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्या है और इसे कैसे बनवाया जा सकता है?

EWS Certificate Eligibility ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की पात्रता 

  • सामान्य जाति के नागरिक जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से रु 8 लाख से कम है। आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे आय की इस सीमा में बिजनेस / नौकरी /कृषि से आय आदि सभी स्त्रोतों से प्राप्त परिवार की वार्षिक आय को शामिल किया जाएगा।
  • आय के स्त्रोतों में पति -पत्नी की आय के अतिरिक्त अविवाहित बच्चों की आय को भी सम्मलित किया जाएगा।
  • कृषि योग्य  भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
  •  घर का क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
  • आवासीय भूमि का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

EWS Certificate Application Documents  ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन दस्तावेज़ 

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • घोषणा पत्र

EWS Certificate Application   ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन 

  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं शुरू की गयी है। आप आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र लगाना आवश्यक होगा।
  • इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म अपने जिले के कलक्ट्रेट कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए  लिंक पर क्लिक करिए।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ और स्व घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपआयुक्त / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर / प्रथम श्रेणी वजीफा/मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक/मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इसके अतिरिक्त अपने  शहर /गाँव में जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं वहाँ के तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है।
  • इसके बाद सम्बंधित अधिकारी द्वारा आपकी पात्रता की जाँच की जाने के पश्चात ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारि कर दिया जाएगा।
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपने निवास स्थान के निकट के जन सेवा केंद्र से भी बनवाया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आधिकारिक अधिसूचना की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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