Defference Between Lockdown And Sealing लाकडाउन और सीलिंग में अंतर

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Defference Between Lockdown And Sealing लाकडाउन और सीलिंग में अंतर

देश में कोविड 19 के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि को बढाने पर विचार विमर्श चल रहा है। वहीँ ओडिशा राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कोरोना वायरस संक्रमित हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों को सेनिटाईज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के कोरोना वायरस संक्रमण हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया है। वहीँ दिल्ली के 20 हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 8 अप्रैल रात 12 बजे से लेकर 15 अप्रैल की सुबह तक सीलिंग जारि किया गया है। सीलिंग के दौरान आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सरकार द्वारा होम डिलीवरी सेवा द्वारा की जायेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होम डिलीवरी सेवा का फोन नंबर जारि किया गया है। दिल्ली के सील किये गए इलाकों में डोर टू डोर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जायेगी। आइये जाने सीलिंग के दौरान कौन से नियमों का पालन करना होगा और लॉकडाउन और सीलिंग में क्या अंतर है ?

Sealing Aur Lockdown Mein Difference   सीलिंग और लॉकडाउन में क्या अंतर है 

दोनों हीं आदेशों को जारि करने का उद्देश्य लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाना है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट इलाकों का लिस्ट जारि कर दिया गया है। इन इलाकों में 15 अप्रैल तक सीलिंग के कौन से नियमों का पालन करना होगा तथा बिना सील किये गए इलाकों में लॉकडाउन के कौन से नियम का पालन करना होगा। इसकी जानकारी के लिए आइये जाने लॉकडाउन और सीलिंग के नियमों में अंतर क्या अंतर है :

लाकडाउन के नियम 

  • लाकडाउन के दौरान राशन, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घर से बाहर जाने की छूट मिलती है।
  • पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को आने-जाने की छूट रहती है।
  • बैंक, दूध और राराशन की दुकानें खुली रहतीं है।
  • लाकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर पुलिस के डंडे पड़ते हैं। किंतु कानून की धारा के आधार पर कार्यवाही नहीं होती है।

सीलिंग के नियम 

  • सीलिंग के दौरान जरुरी वस्तुओं के लिए भी घर से बाहर निकलने की सुविधा बंद कर दी जाती है।
  • सीलिंग के दौरान राशन और आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुविधा सरकार की ओर शुरू की जाती है।
  • सीलिंग के दौरान सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी को आने-जाने की छूट होती है।
  • मीडिया कर्मीयों को सीलिंग के दौरान कवरेज करने के लिए आने-जाने पर प्रतिबंद होगा। हालांकि सिलिंग वाले इलाके में मीडिया कर्मी का घर होने पर उन्हें आफिस जाने की छूट होगी।
  • सीलिंग के दौरान बैंक, और राशन आदि दुकाने बंद रहती हैं।
  • मेडिकल सेवा की जरूरत होने पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी।
  • केवल कर्फ्यू पास वाले लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत होती है।
  • सीलिंग के दौरान नियमों का उल्लघंन करके घर से बाहर निकलने पर कानूनी धारा के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

Sealed district In Uttar Pradesh  उत्तर प्रदेश के सील किये गए जिले 

उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सील किया गया है। इन जिलों के नाम हैं – नॉएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ,आगरा, कानपुर, वाराणसी,शामली,बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल हैं। इन जिलों के सील्ड इलाकों की सभी दुकाने और बैंक बंद रहेंगी। जरुरत की आवश्यक वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा जारि होम डिलीवरी नंबर 18004192211 पर कॉल करना होगा। यदि इस नंबर पर बात नहीं हो पाती है, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन या जिले के प्रशासनिक अधिकारी से सोशल मीडिया साईट या फ़ोन पर संपर्क करना होगा।

Sealed Areas In Delhi  दिल्ली के सील किये गए इलाके 

दिल्ली के 20 कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट इलाकों सील किया गया है। सील किये गए क्षेत्रों में दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, द्वारिका, मालवीय नगर, गांधी नगर, पटपड़गंज, मयूर विहार, झिलमिल कालोनी, निजामुद्दीन पश्चिम एवं पुरानी यमुना नगर के सभी कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं।

इन इलाकों में घर से बाहर निकलने पर कानूनी धारा के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। इन इलाके के निवासियों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति दिल्ली की डोरस्टेप डिलीवरी सेवा के द्वारा किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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