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Deendayal Upadhyay Home Stay Scheme 2023 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना 2023
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ‘दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना’ की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत उत्तराखंड के स्थायी निवासी नागरिक अपने भवन के कमरों का उपयोग होम स्टे के रूप में कर सकेंगे।
दरअसल राज्य में देश -विदेश से आने वाले पर्यटकों का वर्ष भर आना – जाना लगा रहता है। ऐसे में पर्यटकों को घर जैसे वातावरण का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदेशवासी अपने घर का उपयोग विश्राम स्थल के रूप में करने के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। इस योजना से युवाओं का रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने में मदद मिल सकेगी। इससे भवन मालिको के लिए घर बैठे आय के साधन का निर्माण हो सकेगा।
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना में होम स्टे के उपयोग के लिए भवन स्वामी को अपने भवन का पंजीकरण अपने जिले के पर्यटन कार्यालय में करवाना होगा। आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।
Uddeshya उद्देश्य
- होम स्टे के रूप में प्रदेश वासियों को घर का उपयोग पर्यटक विश्राम स्थल के लिए करने की अनुमति देने से आय सृजन के नए विकल्प उपलब्ध करवाना है।
- प्रदेश से रोजगार की तलाश में युवा जनशक्ति के अन्य राज्यों में पलायन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना।
- राज्य की संस्कृति, व्यंजन एवं हस्तशिल्प उत्पादों से पर्यटकों को परिचित करवाना।
Benefits of the Scheme योजना से लाभ
- योजना के तहत ‘होम स्टे’ के लिए पंजीकरण के बाद प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा टैक्स का वहन उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- जल /बिजली /घर के टैक्स का भुगतान अव्यावसायिक दरों पर वसूल किया जाएगा।
- होम स्टे संचालको को अतिथियों के स्वागत का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- भवन मालिक होम स्टे का प्रचार विभाग द्वारा विकसित वेबसाइट एअव्म मोबाइल एप द्वारा कर सकेंगे।
- पुराने भवनों के आधुनिकरण के लिए ऋण अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी।
Terms & conditions आवश्यक शर्ते
- भवन पूर्णतया आवासीय क्षेत्र में होना चाहिए।
- घर का मालिक सपरिवार भवन में निवास करता हो।
- होम स्टे के लिए न्यूनतम 1 और अधिकतम 6 कमरों को पंजीकृत करवाया जा सकेगा।
- अतिथि के खान -पान की व्यवस्था भवन स्वामी को करना आवश्यक होगा।
- योजना के तहत गृह आवास का पंजीकरण होना आवश्यक है।
- राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं योजना की शर्तों के अनुसार लाभ प्राप्त करने में पहाड़ी शैली में बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- भवन को होम स्टे में विकसित करने एवं पुराने घरों की साज -सज्जा, शौचालयों के निर्माण,नवीनीकरण आदि के लिए योजना के तहत ऋण प्राप्त करने का लाभ उपलब्ध होगा।
Eligibility पात्रता
- उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो।
- गृह आवास के लिए पंजीकरण हेतु भवन के मालिक ही पात्र होंगे।
- भवन मालिक को होम स्टे में सहपरिवार निवास करना आवश्यक है।
- योजना के तहत अनुसूचित जाति /जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगों को योजना की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।
Required Documents आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति /जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति के मामलों में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांग होने के मामले में सम्बंधित प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Deendayal Upadhyay Home Stay Scheme online Application दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना ऑनलाइन आवेदन
- योजना में पंजीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर दिए यहाँ आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित होने के बाद login विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर योजना के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करने के बाद चयनित लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- चयन समिति द्वारा लाभर्थियों के नाम की सूचि बैंक को दी जायेगी।
- फिर पर्यटन समिति के सदस्य /सचिव द्वारा चयनित लाभर्थियों को एसएमएस /ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
Offline Registration Process ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
- योजना में ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म पर्यटन विभाग, उत्तराखंड के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शीर्षक के अंतर्गत आवेदन का प्रारूप विकल्प पर क्लिक करने के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकाले।
- अब फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने और आवशयक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करने के बाद अपने जनपद के पर्यटन विभाग कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन पात्र जमा करने के बाद आवेदन पावती संख्या का रसीद लेना आवश्यक है आवेदन पावती संख्या से माध्यम से आवेदन की स्थिति पता करने में मदद मिलेगी।
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना ऑफिसियल वेबसाइट लिंक।
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना शपथ पत्र का प्रारूप डाउनलोड लिंक।
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड लिंक।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
क्या दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना में आवास नवीनीकरण के लिए ऋण मिल सकेगा ?
हाँ।
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना में भवन पंजीकरण से क्या लाभ है ?
- योजना के तहत ‘होम स्टे’ के लिए पंजीकरण के बाद प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा टैक्स का वहन उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- जल /बिजली /घर के टैक्स का भुगतान अव्यावसायिक दरों पर वसूल किया जाएगा।
- होम स्टे संचालको को अतिथियों के स्वागत का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- भवन मालिक होम स्टे का प्रचार विभाग द्वारा विकसित वेबसाइट एअव्म मोबाइल एप द्वारा कर सकेंगे।
- पुराने भवनों के आधुनिकरण के लिए ऋण अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी।
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