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DDA Housing Scheme 2021 डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021
दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुयी बैठक में डीडीए ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम 2021 को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी गयी। इस योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 1210 फ्लैट्स व्विभिन्न श्रेणियों के लिए पेश की जाएगी। इसके अतिरिक्त डीडीए ने समूह आवास के लिए आवासीय भूखंडों की ई-नीलामी करने का भी फैसला लिया है। इस ई -नीलामी में (व्यक्ति, संस्था या कंपनियाँ) निजी डेवलपर्स भाग ले सकेंगे। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2021 के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए नया सॉफ्टवेर विकसित किया जायेगा। आइये जाने योजना की अब तक की जानकारी।
DDA Housing Scheme Flats Location डीडीए हाउसिंग स्कीम फ्लैट्स लोकेशन
दिल्ली विकास प्राधिकरण की नयी आवासीय फ्लैट योजना के तहत दिल्ली के वसंत कुञ्ज, मंगलपुरी, जसोला, द्वारिका जैसे लोकेशन में होंगे। इस योजना के तहत कुल उपलब्ध फ्लैट्स का 15% आवंटन ईडब्ल्यूएस (economically weaker section) श्रेणी के लोगों को किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन हाउसिंग फॉर आल के तहत आवासीय फ्लैट्स के आवंटन में 15% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए करने का प्रावधान किया गया है।
DDA Housing Scheme Application Eligibility डीडीए हाउसिंग स्कीम आवेदन की पात्रता
- देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो।
- दिल्ली की सीमा के अन्दर कोई भी फ्लैट या प्लाट न हो।
- आवेदक के अविवाहित संतान के नाम से भी दिल्ली में कोई फ्लैट या प्लाट नहीं होना चाहिए।
- पति, पत्नी दोनों फ्लैट के आवेदन कर सकते हैं। किन्तु दोनों के नाम से फ्लैट मिलने पर दोनों मं से किसी एक के नाम से हीं फ्लैट आवंटित होगा।
- एक व्यक्ति केवल एक फ्लैट के लिए हीं आवेदन फॉर्म भर सकता है।
DDA Housing Scheme Application Process डीडीए हाउसिंग स्कीम आवेदन की प्रक्रिया
- योजना में फ्लैट्स के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन हीं स्वीकार किये जायेंगे।
- आवेदन करने के पश्चात लाटरी ड्रा में नाम आने पर केवल डीड बनवाने के लिए लाभार्थी को दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय जाना होगा। अर्थात फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए केवल एक बार डीडीए कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।
- पहले ऑनलाइन आवेदन के बाद फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा पूरी की जाती थी।
- इस योजना के अंतर्गत फ्लैट्स के लिए प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज का भुगतान भी नहीं करना होगा।
- ऑनलाइन आएदन फॉर्म भरते वक्त कोई भी डाक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना होगा। फ्लैट्स के ड्रा प्रक्रिया में नाम निकलने पर डाक्यूमेंट्स ओनिने अपलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में नाम वैसा हीं लिखना होगा जैसा पावेदक के पैन कार्ड में लिखा होगा।
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