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Credit Guarantee Scheme 2022 Application Process क्रेडिट गारंटी योजना 2022 आवेदन प्रक्रिया
केंद्र सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना वर्ष 24 जून 2020 को शुरू की गयी थी। दरअसल कोरोना महामारी काल में एमएसएमई उद्योग को हुए नुकसान से उबरने एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना की शुरुआत की गयी थी। इस योजना का कार्यकाल पहले 31 मार्च 2021 तक निर्धारित किया गया था। अब इस योजना के कार्यकाल को बढ़ाकर 31 मार्च वर्ष 2023 तक बढ़ा दिया गया है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों के तहत आने वाले मौजूदा और नए उद्योगों को कोलेट्रल फ्री ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
क्रेडिट गारंटी योजना क्या है ? Credit Gaurantee Scheme kya hai?
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सम्मलित सहयोग से क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। जिसके माध्यम एमएसएमई उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली सभी वित्तीय संस्थानों को क्रेडट की गारंटी उपलब्ध करवाई जाती है। इस ट्रस्ट के सहयोग से एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले उद्यमों को वित्तीय संस्था क्रेडिट गारंटी के बिना ऋण जारी करती हैं और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किये गए कोलेट्रल फ्री ऋण की गारंटी का वहन ‘क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट’ द्वारा किया जाता है।
क्रेडिट गारंटी योजना की विशेषताएं CGTMSE Scheme Features
- सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग की शुरुआत करने या बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थानों से अधिकतम रु 2 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री ऋण प्राप्त करने की सुविधा है।
- योजना के तहत उपलब्ध गारंटी कवर क्रेडिट सुविधा की स्वीकृत राशि के 50%/755%/80% और 85% की सीमा तक है।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख तक के ऋण के लिए गारंटी कवर की सीमा 85% है।
- गारंटी कवर की सीमा खुदरा व्यापार गतिविधि के लिए प्रति एमएसई उधारकर्ता 10 लाख से 100 लाख तक, क्रेडिट सुविधा की स्वीकृत राशि का 50% है।
- महिलाओं द्वारा संचालित या स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के स्वीकृत राशि की गारंटी सीमा 80 % है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के उद्यमों के लिए रु 50 लाख तक की ऋण गारंटी सीमा है।
- 200 लाख तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए उधार देने वाली संस्था द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा के डिफ़ॉल्ट में 75% है।
- बैंक द्वारा आवेदक के कंपनी खाते में ऋण का अंतिम इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करने के बाद से 18 महीने का लॉक इन पीरियड का प्रावधान है। जिसके तहत यदि लोन की पूरी किश्त जारी होने के बाद से लेकर 18 महीने तक की अवधि में डिफ़ॉल्ट लोन अकाउंट एनपीए (Non performing assets) में बदल जाती है, तो बैंक अथवा ऋण वित्तीय संसथान ऋण की राशि वापस करने के लिए दावा /क्लेम कर सकती है।
क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण की पात्रता CGTMSE Scheme Eligibility
- एमएसएमई के तहत आने वाले सभी मौजूदा और नए उद्योग
- शिक्षण संस्थान
- प्रशिक्षण संस्थान
- खुदरा व्यापार
- स्वयं सहायता समूह
क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण देने के लिए पात्र वित्तीय संस्थान Eligibile financial institution
- भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी)
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)
- उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई)
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)
- लघु वित्त बैंक (एसएफबी)
ऋण प्राप्त करने के लिए डाक्यूमेंट्स Required Documents
- आवेदक द्वारा सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) योजना का भरा हुआ आवेदन फॉर्म।
- कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- परियोजना रिपोर्ट।
- सीजीटीएमएसई द्वारा जारी किया गया लोन कवरेज प्रमाण पत्र।
- बैंक ऋण स्वीकृति पत्र की फोटोकॉपी।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- कंपनी का पैन कार्ड।
- बैंक द्वारा माँगे गए अन्य आवश्यक डाक्यूमेंट्स।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना शुल्क CGTMSE Scheme Fee
- सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत ऋण लेने पर स्वीकृत राशि पर 1 % की दर से वार्षिक शुल्क वसूल की जाती है।
- योजना के तहत रु 5 लाख तक की ऋण राशि पर 0 . 75 % की दर से वार्षिक शुल्क देना होता है।
- रु 5 लाख – 1 करोड़ की ऋण राशि के लिए 0 . 85 % वार्षिक की दर से शुल्क वसूल की जाती है।
क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण आवेदन प्रक्रिया CGTMSE Scheme Application
- पहले व्यापार का परियोजना रिपोर्ट तैयार करना होगा।
- इसके बाद व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस पप्राप्ति के लिए आवेदन करना होगा।
- फिर बैंक/वित्तीय संस्थान में परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ऋण के लिए आवेदन करना होगा।
- योजना के तहत ऋण आवेदन के लिए फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें फॉर्म डाउनलोड करने के बाद सभी आवश्यक सूचनाएं भरने और पासपोर्ट साइज पोटो लगाने के बाद बैंक/वित्तीय संसथान में ऋण केलिए आवेदन करना होगा।
- ऋण की स्वकृति प्राप्त होने के बाद बैंक द्वारा ऋण पर गारंटी देने की स्वीकृति देने के लिए सीजीटीएमएसई के पास आवेदन किया जाएगा।
- सीजीटीएमएसई द्वारा परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ऋण के लिए गारंटी की स्वीकृति देने पर ऋण आवेदक को गारंटी शुल्क और सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।
- इसके बाद बैंक द्वारा ऋण जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस में नीचे दिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है :
टोल फ्री नंबर : 1800222659, (022) – 67221553
क्रेडिट गारंटी योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
सीजीटीएमएसई योजना के तहत ऋण कवरेज और मार्जिन कितनी होती है?
50 % – 80 % कवरेज और मार्जिन 10 % होती है।
सीजीटीएमएसई योजना से सम्बंधित समस्या निवारण के लिए कहाँ संपर्क किया जा सकता है?
योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए नीचे दिए एड्रेस और फोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है-
प्रधान/पंजीकृत कार्यालय –
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) पहली मंजिल,
सिडबी, स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 संपर्क नंबर:- (022): 6722
1553, 6722 1438, 6722 1483
सीजीटीएमएसई योजना का आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा ?
सीजीटीएमएसई योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है आवेदन फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
सीजीटीएमएसई योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?
सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम के अंतर्गत आने वाले सभी सभी मौजूदा और नए उद्योग के लिए कोलेट्रल फ्री /संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।
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