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Mukhya mantri Laghu Udyog Protsahan yojana 2022 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022
राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन 17 दिसंबर 2019 से संचालित की गयी है। योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं सभी वर्गों के नागरिकों को सेवा, विनिर्माण एवं व्यवसाय स्थापति करने अथवा पुराने व्यवसाय के विविधीकरण, विस्तार या आधुनिकीकरण करने हेतु बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाना है। योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत राजस्थान के जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य उद्योग के कार्यालय आयुक्त जिला उद्योग केन्द्रो के क्रियान्वयन एवं निरिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होंगे। योजना के तहत प्राप्त ऋण के उपयोग से राजस्थान राज्य में ही उद्योग स्थापित करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत व्यव्तिगत, संस्थागत (स्वयं सहायता समूह, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म) ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। आइये जाने योजना में आवेदन की पूरी जानकारी।
Laghu Udyog Protsahan yojana Eligibility मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पात्रता
- व्यक्तिगत आवेदक के लिए न्यूनतम आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए।
- राजस्थान राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
संस्थागत आवेदकों के लिए अतिरिक्त पात्रता
- संस्था /समूह किसी सरकारी विभाग के दिशनिर्देश/योजना के अन्तर्गत गठित होना चाहिए।
- संस्था /समूह के सभी सदस्यों को राजस्थान राज्य के निवासी होना आवश्यक है।
- संस्था /समूह के किसी सदस्य को बैंक द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।
- संस्था/समूह फर्म के गठन को एक वर्ष पूरा होने के बाद न्यूनतम एक वर्ष के सक्रीय संचालन, वित्तीय लेन -देन, बचत आदि का रिकॉर्ड होना आवश्यक है।
- संस्था /समूह से सम्बंधित सभी रिकॉर्ड का राजस्थान सरकार के वेबपोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए।
- सहकारी सोसायटी को सहकारी विभग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सहकारी सोसायटी फर्म का नियमित ऑडिट एवं उत्पादन गतिविधि में संलग्न होना आवश्यक है।
- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास संस्थान से प्रशिक्षित या किसी प्रस्तावित क्षेत्र में पुरस्कृत आवेदकों को योजना की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
- दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों, पिछड़े तबके से सम्बंधित आवेदक जैसे – घरेलू वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को योजना की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
Laghu Udyog Protsahan yojana ineligibility मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अपात्रता
- जिन आवेदको के परिवार का कोई अन्य सदस्य केंद्रीय/ राजीकीय/ रोजगारपरक अनुदान योजना का लाभ पिछले पाँच में न प्राप्त किया हो।
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार (पति,पत्नी एवं नबालिक बच्चे) का कोई भी सदस्य किसी बैंक/वित्तीय संस्था का दिवालिया या दोषी हो।
Laghu Udyog Protsahan yojana Documents मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परियोजना रिपोर्ट
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
Laghu Udyog Protsahan yojana terms &condition मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शर्तें
- योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए करना होगा, जिसके लिए ऋण लिया गया है।
- ब्याज अनुदान का लाभ बैंक ऋण की किश्त समय पर जमा करने पर ही प्राप्त होगी।
- योजना के तहत माँस, मदिरा एवं मादक पदार्थों के उत्पादन एवं विक्रय के लिए ऋण प्राप्त नहीं होगा।
- परिवहन वाहन की रु 10 लाख से अधिक ऑन रोड कीमत होने पर ऋण का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
- रीसायकल न किये जा सकने वाले पॉलीथीन बैग एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए ऋण उपलब्ध नहीं होगा।
- विस्फोटक पदार्थ और राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा समय -समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/ गतिविधियों के लिए ऋण नहीं प्राप्त होगा।
Waiver of loan limit and interest subsidy ऋण सीमा एवं ब्याज अनुदान में छूट
ऋण सम्बन्धी नियम –
- योजना के अंतर्गत विनिर्माण,सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकरण के लिए बैंकों से अधिकतम रु 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध होगा।
- बुनकर कार्डधारक बुनकरों के रु 1 लाख तक के ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- यदि बैंक ऋण पर ब्याज दर योजना के तहत प्रस्तावित ब्याज अनुदान दर के बराबर या कम होगा, तो शत -प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त होगा।
- रु 10 लाख तक के बैंक ऋण पर कोलेट्रल सिक्योरिटी (ऋण चुकता करने की गारंटी के तौर पर सिक्योरिटी मनी) बैंक को नहीं देना होगा। केवल बैंक फीस का वहन लाभार्थी को करना होगा। इसके अतिरिक्त मुद्रा लोन की दशा में लाभार्थी को मुद्रा योजना के नियमानुसार अनुसार ऋण प्राप्त होगा।
ऋण की अवधि सम्बन्धी नियम –
- योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। हालाँकि बैंक ऋण चुकाने की समय -सीमा 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। इस दशा में ब्याज अनुदान का लाभ केवल पाँच वर्षों तक ही प्राप्त होगा।
- लाभार्थी को बैंक ऋण प्राप्त होने के 6 महीने बाद से ऋण का किश्त चुकाना शुरू करने की छूट मिलेगी।
ऋण पर ब्याज अनुदान –
- अधिकतम रु 25 लाख तक के बैंक ऋण पर 8% ब्याज अनुदान प्राप्त होगा।
- रु 25 लाख रु से रु 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान देय होगा।
- रु 5 करोड़ से रु 10 करोड़ तक के ऋण पर 5 % ब्याज अनुदान प्राप्त होगा।
Laghu Udyog Protsahan yojana Application Process मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया
- योजना में आवेदन से सम्बंधित मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र पर प्रति महीने की निर्धारित कार्यदिवस में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में परियोजना रिपोर्ट बनाने एवं ऋण आवेदन से सम्बंधित जानकारी प्रदान किया जाएगा।
- योजना में आवेदन के लिए राजस्थान सिंगल ऑन विंडो वेबपोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
- इसके बाद यूजरनेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड दर्ज करने के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लिंक पर क्लिक करने के बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक
राजस्थान सिंगल ऑन विंडो वेबपोर्टल लिंक
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पीडीएफ डाउनलोड लिंक
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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