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Bihar Voter list mein online naam dekhne/naam add karne ki jankari बिहार मतदाता सूचि में नाम देखने /नाम शामिल करवाने की
जानकारी
देश के नागरिक होने के कारण देश की एवं प्रदेश की सत्ता की बागडोर सही हांथों में दिए जाने की जिम्मेदारी प्रत्येक देशवासी की है। अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए मतदाता पहचान पत्र का होना आवश्यक है। देश के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो सत्ता चलाने के लिए प्रतिनिधि के चुनाव हेतु अपना मत प्रदान करने का हक़ रखता है और अपने इस हक़ का देशहित में उपयोग करना उसका कर्तव्य है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे मतदाता पहचान पत्र बनवाने , मतदाता सूचि में अपना नाम देखने एवं मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। ये सुविधा अब सभी राज्य के स्टेट कमीशन के वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से बिहार वोटर आईडी कार्ड से सम्बंधित ऑनलाइन सुविधा की जानकारी।
मतदाता पहचान पत्र बनवाना क्यों आवश्यक है (Voter ID card banvana kyon avashyak hai ):
मतदाता पहचान पत्र सबसे पहले देश और इसके बाद प्रदेश के नागरिक होने का प्रमाण पत्र होता है। जिसका उपयोग देश एवं समाज हित में सत्ता की बागडोर चलाने के लिए प्रतिनिधि के चुनाव हेतु अपना मत प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसकी आवश्यकता विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाने में आवश्यक दस्तावेज़ के रूप में पड़ती है। ये विदेश में किसी भी देश के नागरिक हेने का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त देश की सरकार द्वारा नागरिकों के हित में लागू की गई योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी पहचान प्रमाण पत्र का काम करती है। प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा जारि की गई योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए उस राज्य के निवासी होने के प्रमाण पत्र के रूप मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक होता है।
बिहार मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Bihar Voter ID Card banvane ke liye aavashyak dastavez):
- आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र
- प्रदेश एवं जिले के निवासी होने के प्रमाण के तौर पर निवास प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता का कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फोटो
बिहार मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ( Bihar Voter ID Card Ke Liye Online Aavedan Ki Prakriya ) :
- इसके लिए आपको बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इस पेज का चित्र देखिये
- इस पेज में दिए विकल्प अप्लाई फॉर एडिंग नाम इन वोटर लिस्ट पर क्लिक करना होगा। जो पेज खुलेगा उसका चित्र देखिये
- फॉर्म में मांगी गयी सूचना भरकर एवं दस्तावेज़ संलग्न करके भेजें विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
- इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर आपको रिफरेन्स आईडी का मेसेज प्राप्त हो जाएगा। जिसकी सहायता से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
बिहार मतदाता सूचि में अपना नाम देखने की जानकारी ( Bihar Voter List mein apna naam dekhne ki jankari) :
- बिहार मतदाता सूचि में अपना नाम देखने के लिए बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेब पोर्टल पर जाना होगा। फिर इस पेज पर दिए विकल्प search in E-Roll विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब इस विकल्प पर क्लिक करने पर दो विकल्प पंचायत और नगर पालिका में से आपको एक का चुनाव करना होगा ।यदि आप शहर में रहते हैं। तो नगरपालिका और यदि आप गाँव में रहते हैं तो पंचायत विकल्प का चुनाव करिए यदि आप नगरपालिका विकल्प पर क्लिक करते हैं। तो जो पेज खुलेगा उसका चित्र देखिये
- इस फॉर्म को भरने के बाद दिए विकल्प view पर क्लिक करने पर आपके सामने पहचान पत्र खुल कर आ जायेगा। आप चाहे तो उसके नीचे दिए विकल्प प्रिंट पर क्लिक करके अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
वोटर आईडी से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे लिखे फोन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below
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