बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना की पूरी जानकारी हिंदी में ( Details Of Bihar  Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rin Yojana In Hindi)

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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना की पूरी जानकारी हिंदी में ( Details Of Bihar  Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rin Yojana In Hindi)

देश की राज्य सरकारे अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु समय – समय पर योजनायें लागू करतीं रहती हैं। इसी क्रम में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक समूह के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार योजना की शुरुआत की गयी है।

इस योजना से राज्य में रोज़गार का सृजन होगा। हमारे देश में बिहार राज्य पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। वहां की जनसंख्या के अनुपात में रोज़गार का अनुपात बहुत कम है।

इस समस्या के निदान हेतु  बिहार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 – 2018 से 100 करोड़ रूपए प्रत्येक वर्ष रोज़गार सृजन हेतु निवेश करना निर्धारित किया गया है।

  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना की नियम व शर्तें ( Terms And Condition Of Bihar Mukhyamantri Rozgar Rin Yojana):

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर तथा बेरोजगार व्यक्ति 5 लाख रूपए का ऋण स्वरोजगार शुरू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करेगी:

  1. इस योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गई धनराशी का 5% ब्याज देना होगा।
  2. ऋण लेने की तारीख से 3 महीने की अवधि तक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
  3. यदि उम्मीदवार ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करता है। तो उसे सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 % की छुट प्रदान की जाएगी।
  4. इस योजना के तहत उम्मीदवार को 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना होगा। यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को उनके  बैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से लाभ प्रदान करेगी।

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  • इस योजना के तहत ऋण आवेदन हेतु पात्रता (Eligibility Criteria Of Applying Loan under This Scheme):

  1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  3. इस योजना के तहत ऋण ली गई राशि से स्वरोजगार बिहार राज्य में हीं में शुरू करना होगा ।
  4. इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए आवेदक का बेरोजगार होना अनिवार्य है।
  5. आवेदक केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अर्धसरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  6. आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए तथा सभी स्त्रोतों से उसके परिवार की आय 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना में ऋण के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Document Required For This Scheme)

  1. बिहार राज्य से प्रमाणित अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
  2. आधार कार्ड नंबर
  3. आवेदक के किसी राष्ट्रीकृत बैंक का  बैंक खाता नम्बर
  4. बिहार राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र
  5. घर के पते का प्रूफ, इसके तहत आप अपने घर के बिजली का बिल या फ़ोन का बिल का फोटोकापी लगा सकते हैं।

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  • बिहार मुख्यमंत्री रोज़गार ऋण योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया (Application Process For Bihar Mukhyamantri Rozgar Loan Scheme):

  1. इस योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन करने के लिए आप को ‘बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंसियल कारपोरेशन लिमिटेड पटना’ के वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  2. इसके बाद आपको उसमें मांगी गई जानकारी भर कर ऋण प्रदान करने से सम्बंधित विभाग के आधिकारी के पास जमा करना होगा।
  3. आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज की प्रतिलिपि (फोटोकापी) संलग्न करके अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटो लगाकर फॉर्म बिहार राज्य के योजना के तहत निर्धारित बैंक के आधिकारी के पास जमा करना होगा।
  4. इस के पश्चात योजना के तहत पात्रता की जाँच करने के बाद आपको ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया बैंक द्वारा शुरू की जाएगी।
  5. बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना का आवेदन करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें।

इस योजना के आवेदन फॉर्म की रूप रेखा निम्न है :

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  • इस योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क  विवरण निम्नलिखित है :

फ़ोन नम्बर :      91 612-2204975

ईमेल (E-mail):    minocorpatna@gmail.com

योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below:

 

 

 

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