Bihar Inter-caste Marriage Protsahan Yojana बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

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बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन

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Bihar Inter-caste Marriage Protsahan Yojana बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

समाज से जाति प्रथा की कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना देश के सभी राज्यों में संचालित की गयी है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है।

बिहार राज्य में यह योजना मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना के नाम से शुरू की गयी है। योजना के तहत प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को घर बसाने में मदद के लिए रु 2.50 लाख प्रदान किया जाता है। यदि विवाहित जोड़े में से वर -वधु दोनों विकलांग हो और अंतर्जातीय विवाह किये हों, तो योजना के तहत रु 3 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आइये जाने योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन की जानकारी।

Bihar Inter-caste Marriage Protsahan Yojana Eligibility   बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता 

  • बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • विवाहित जोड़े में से वधु की आयु 18 वर्ष  से अधिक और वर की आयु  21 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े में से कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष किसी अन्य जाति से होने पर ही प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त होगा।
  • विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए।
  • किन्ही कारणों से विवाह किसी अन्य मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होने की दशा में अलग से मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
  • विवाहित जोड़े में से अनुसूचित जाति पक्ष के उम्मीदवार द्वारा योजना के तहत दिए गए फॉर्मेट में बना शपथ पत्र देना होगा।
  • विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल पहली बार विवाह बंधन में बांधने वाले युगल उठा सकेंगे।
  • एक बार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर चुके युगल दुबारा योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • विवाह के एक वर्ष के अंदर योजना के तहत आवेदन करने पर ही  प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त होगा।

Bihar Inter-caste Marriage Protsahan Yojana Documents बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना डाक्यूमेंट्स 

  • विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाहित जोड़े का संयुक्त बैंक अकाउंट डिटेल के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  • आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर सक्रीय होना आवश्यक है।

Bihar Inter-caste Marriage Protsahan राशि   बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन धनराशि 

  • योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले प्रत्येक विवाहित जोड़े आर्थिक मदद के तौर पर रु 2 . 50 लाख प्रदान किया जाता है।
  • प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े को एक प्री स्टम्पेड रसीद 10 रु के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा।
  • इसके बाद प्रोत्साहन राशि में रु 1 .5 लाख लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
  • शेष रु 1 लाख की राशि को 3  वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा। फिक्स्ड डिपाजिट की 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर लाभार्थी युगल को ब्याज सहित रु 1 लाख प्रदान किया जाएगा।

Bihar Inter-caste Marriage Protsahan Scheme Application Process बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन आवेदन प्रक्रिया 

  • बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
  • फिर आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र  में मांगी गयी सूचनाएं दर्ज करने और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  • इसके बाद बिहार राज्य में स्थित अपने जिले के सामजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पीडीएफ फाइल डाउनलोड लिंक।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की लाभ प्राप्त करने की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए फोन नंबर या ईमेल आईडी का प्रयोग किता जा सकता है :

icmdaf@gmail.com

011-23320588

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

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