Table Of Content
Baba Saheb Ambedkar Employment Promotion Scheme बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना संचालित की गयी है। योजना के तहत ग्रामीण इलाके में निवास करने वाले बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना से सम्बंधित प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग किया जायेगा और संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण मुख्यमंत्री की देख -रेख किया जाएगा।
गौरतलब है कि यह योजना वर्ष 2004में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से शुरू की गयी थी। फिर 2015 -18 तक योजना का बंद रही थी। इसके बाद वर्ष 2019 से इस योजना का नाम बदल कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन के नाम से पुनः शुरु करने के साथ ही योजना के तहत दी जाने वाले अनुदान पर ऋण पर की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम रु 5 लाख कर दिया गया है। पहले इस योजना में ऋण पर अनुदान प्राप्त करने की अधिकतम सीमा रु 2 लाख थी।
योजना के तहत ग्रामीण इलाको में रोजगार के अवसर का निर्माण करने एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन हेतु जिलेवार उद्यम के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर परियोजना का चुनाव करने पर बैंक ऋण अनुदान की लाभ उठाया जा सकेगा। आइये देखें बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित जानकारी।
Yojana ka Uddeshya योजना का उद्देश्य
- ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर रोजगार के अवसर का निर्माण करना।
- कौशल विकास,उद्यम से सम्बंधित प्रशिक्षण, मार्केटिंग एवं माल के संरक्षण जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- गाँवों से शहरों में पलायन को कम करना।
- ग्रामीण इलाकों में उत्पादित वस्तुओं के मार्केटिंग की व्यवस्था बनाना जिससे उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- ग्रामीण परिवारों की आय में में वृद्धि करना।
Eligibility पात्रता
- योजना का लाभ सभी जाति एवं वर्ग के लोग प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए आयु 18 – 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से आय रु 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत ऋण पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय शुरू करने में रूचि होना आवश्यक है।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, परित्यक्ता, विधवा महिलाओ को लोन के लिए चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
- राज्य /केंद्र सरकार के विभिन्न विभागो द्वारा समय -समय पर संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को ऋण के लिए चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार ऋण योजना/मुद्रा लोन योजना आदि के अंतर्गत बैंक लोन का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के पात्र नहीं माने जाएंगे।
Documents डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विधवा / परित्यक्ता होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र / तलाक से सम्बंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड नंबर से लिंक्ड बैंक खाता के पहले पेज की फोटोकॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- सम्बंधित व्यवसाय के प्रोजेक्ट की फोटोकॉपी
- आवेदक के वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो
Loan Subsidy Benefits ऋण पर अनुदान का लाभ
- व्यवसायिक क्षेत्र से सम्बंधित परियोजना के लिए अधिकतम रु 2 लाख बैंक ऋण पर अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
- सेवा/ उद्योग के क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए अधिकतम रु 5 लाख बैंक ऋण पर अनुदान प्राप्त होगा।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित ऋण पर 35 % अथवा अधिकतम रु 70,000 (जो भी कम हो) प्राप्त होगा।
- सामान्य लाभार्थियों को वितरित ऋण पर 25 % अथवा रु 50,000 (जो भी कम हो) प्राप्त होगा।
- योजना के अंतर्गत सामान्य लाभार्थियों द्वारा रु 2.5 लाख से ऊपर लिए गये ऋण पर 7.5% मार्जिन मनी बैंक के पास जमा करना होगा।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों द्वारा रु 2.5 लाख से ऊपर लिए गये ऋण पर 5% मार्जिन मनी बैंक के पास जमा करना होगा।
Application procedure for employment loan grant रोजगार ऋण अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया
- योजना के क्रियान्वन को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
- फिरहाल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदन पत्रके साथ आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करके सम्बंधित ग्राम्य विकास विभाग में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- योजना का आवेदन फॉर्म सम्बंधित ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पावती रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा रसीद पर आवेदन पावती जारीकर्ता अधिकारी का नाम, आवेदन संख्या ,पद एवं दिनांक का मुहर लगा होगा।
- योजना में चयन की प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर की जायेगी।
- योजना में चयन होने पर सूचना आवेदक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सम्बंधित ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय से भी पता किया जा सकेगा।
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक।
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना पीडीएफ डाउनलोड लिंक।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
अन्य योजनाएं पढ़िए हिंदी में :
मध्य प्रदेश युवा अन्नदूत योजना 2022
ई – श्रम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप योजना 2022-23
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा क्या है ?
- व्यवसायिक क्षेत्र से सम्बंधित परियोजना के लिए अधिकतम रु 2 लाख एवं सेवा/ उद्योग के क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए अधिकतम रु 5 लाख बैंक ऋण पर अनुदान प्राप्त होगा।
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में ऋण प्राप्त करने की आयु सीमा क्या है?
योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा 18 – 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में ऋण के लिए मार्जिन मनी जमा करनी होगी?
हाँ, योजना अंतर्गत सामान्य लाभार्थियों द्वारा रु 2.5 लाख से ऊपर लिए गये ऋण पर 7.5% मार्जिन मनी बैंक के पास जमा करना होगा।
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, baba saheb ambedkar rojgar protsahan yojana, rojgar protsahn yojana, gramin yojana, loan subsidy scheme, gram vikas yojana, uttar pradesh govt scheme, baba saheb ambedkar rojgar protsahan yojana patrta, baba saheb ambedkar rojgar protsahan yojana documents, baba saheb ambedkar rojgar protsahan yojana subsidy, baba saheb ambedkar rojgar protsahan yojana application, pradhanmantri yojana, mukhyamantri yojana, kendriya yojana, state govt scheme