आप अगर असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस करते हैं तो । वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन को लेकर चिंतित हैं,तो आपको चिंता करने की जरुरत नहीं हैं क्युकी अटल पेंशन योजना से आपकी यह चिंता दूर हो जाएगी जो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। अटल पेंशन योजना में केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार बनसकते हैं,बल्कि अकश्मिक मृत्यु की दशा में आप अपने परिवार को भी इस योजना का फायदा दिलवा सकते हैं । अटल पेंशन योजना के धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पैसा मिल जाता है और अगर पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति है तो इस स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी। सबसे खास बाततो यह है कि जीवनभर पेंशन पाने के लिए आपको पुरे जीवन भर इस खाते में पैसे जमा नहीं करवाने पड़ेगे। साथ ही पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान देगी।
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आप kitana जमा करेंगे or कितना मिलेगा पेंशन – Atal Pention Yojana Main Points
सरकार की घोषणा के अनुसार 18 से 40 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। सरकार ने जितनी आयु तक ओर पेंशन जितने साल लेना चाहते हैं, उसी के अनुसार हर महा आपको पैसा जमा कराने के लिए सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है।
- अगर आप हर माह 1000 रूपए की पेंशन चाहते हैं और आपकी आयु 18 वर्ष की है,तो आपको 42 साल तक हर माह 42 रूपए जमा करवाने पड़ेगे ।
- वहीं 40 साल की उम्र वालों को 291 रूपए 20 साल तक हर माह जमा करवाने होंगे। 1000 रूपए पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आश्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसने जिसको नामांकित उत्तराधिकारी के रूप में दर्शाया हे उसे को 1.7 लाख रूपए दिया जाएगा।
- इसी तरह 2000, 3000, 4000 या इससे अधिक 5000 रूपए प्रति माह पेंशन प्राप्त करने वालो के लिए उनकी उम्र के हिसाब से प्रतिमाह का प्रीमियम देना होगा।
- अगर आप 30 साल के हैं और चाहते हैं कि मुझे हर माह 5000 रूपए की पेंशन मिले, तो आपको 30 साल तक प्रतिमाह 577 रूपए जमा करवाना पड़ेगे ।अगर ऎसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित उत्तराधिकारी को 8.5 लाख रूपए सरकार देगी ।
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कितने दिनों तक जमा करने पड़ेगी आपको है पेंशन की क़िस्त ?:
आपको बताना चाहता हु की अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। आपकी उम्र के इस दायरे में कुछ भी हो,सकता है आपको अधिकतम 60 साल की उम्र तक पेंशन क़िस्त हर महीने जमा करवाना पड़ेगa।जिसके लिए आप यह पैसा जमा करवाते थे वह पैसा आपको पेंशन के रूप में हर महा मिलने लगें
आपको कितने पैसे देगी सरकार हर महीने पेंशन के रूप में |
अटल पेंशन योजना के रूप में सरकार भी आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि अगर आप 31 दिसम्बर 2015 तक अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाते हैं, तो पांच साल तक 2019 -20 तक सरकार आपकी जमा राशि का 50 प्रतिशत पैसा या उससे अधिकतम 1000 रूपए प्रति वर्ष योगदान करेगी। हालांकि ये योगदान उसी खाताधारक को मिलेगा जो आयकर नहीं देता है।
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
अटल पेंशन योजना (APV )18 से 40 वर्ष कीआयु समूह वर्ग के सभी भारतीयों के लिए है। हर व्यक्ति को कम से कम 20 साल तक प्रीमियम देना होगी तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है न योजना एनपीएस लाइट’ के सभी सदस्य खुद-ब-खुद अटल पेंशन योजना में शिफ्ट हो जाएंगे।जिससे यह योजना स्वावलंबन योजना की जगह ले लेगी, जिसे देशभर में ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिल सकी।
आप अटल पेंशन योजना में अपना पंजीयन कैसे कराएं?
अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराने हेतु हर खाताधारी को अथॉराइजेशन फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा कराना होगा। इस फॉर्म में खाता नंबर,और आप जिसे अपना नॉमनी बनाना चाहते हे ओर अपने जीवनसाथी और नॉमिनी का विवरण लिखकर देना होगा। अथाॅराइजेषन फॉर्म भरना होगा, जिससे आप बैंक की योजना की राशि के आहरण का अधिकार दे देंगे। इस योजना के तहत पंजीकृत खाताधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने उसके खाते में निर्धारित रुपए होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सके तो मासिक जुर्माना वसूला जाएगा
कितने रूपए पर कितना अंश देना होगा
- 100 रुपए तक के मासिक अंशदान पर एक रुपया
- 101 से 500 रुपए तक के मासिक अंशदान पर दो रुपए
- 501 से 1,000 रुपए तक के मासिक अंशदानपर पांच रुपए।
1,001 से ज्यादा मासिक अंशदान पर 10 रुपए।
अटल पेंशन योजना के नियम
अगर अटल पेंशन योजना में छह महीने तक जमा नहीं किया तो खाताधारी का खाता सील कर लिया जाएगा।
इस योजना में 12 महीने तक पैसा जमा नहीं किया, तो खाताधारी का खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
अगर 24 महीने तक जमा नहीं किया तो खाताधारी के खाते को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
उनके लिए जिनका कोई बैंक खाता नहीं हैः किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और केवायसी की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। उस व्यक्ति को साथ में एपीवाय का प्रपोजल फॉर्म भी जमा कराना होगा।
अटल पेंशन योजना से बाहर निकलनाः सामान्य परिस्थितियों में, अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकृत एक खाताधारी अटल पेंशन योजना से 60 साल की उम्र तक बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही खाता बंद किया जा सकता है, जैसे कि हितग्राही की मौत की स्थिति में।
कौन नहीं खुलवा सकता इस योजना में खाता:
सरकार की घोषणा के मुताबिक ऎसे लोगे जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। हालांकि ईपीएफ खाताधारकों को पेंशन योजना में हिस्सा लेने के लिए अधिकार दिलाने वाला संशोधन जल्द ही पेश किया जा सकता है। संभवतया: इसके बाद ईपीएफ खाताधारक भी पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऎसे लोगे जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालांकि ईपीएफ खाताधारकों को पेंशन योजना में हिस्सा लेने के लिए अधिकार दिलाने वाला संशोधन जल्द ही पेश किया जा सकता है। संभवतया: इसके बाद ईपीएफ खाताधारक भी पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे।
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