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Himachal Pradesh Assistance To Women Self Employment Scheme हिमाचल प्रदेश महिला स्वरोजगार सहायता योजना
हिमाचल प्रदेश में महिला स्वरोजगार सहायता योजना वर्ष 2005 से संचालित की गई है। योजना के तहत महिलाओं एवं विकलांगों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में समय -समय पर बदलाव किया जाता रहा है। पहले इस योजना का लाभ उन महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। जिनकी वार्षिक आय रूपए 7,500 से अधिक न हो । किन्तु नए संशोधन के तहत अब आय की सीमा बढ़ाकर रूपए 35,000 कर दी गई है।
योजना का लक्ष्य प्रदेश के सभी पिछड़े एवं पर्वतीय इलाके की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकिंग एवं रोज़गारपरक गतिविधियों से जोड़ना है। इसके लिए प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को महिला स्वरोजगार सहायता योजना से जोड़ा जाता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग सुविधा, सरकारी योजना का लाभ एवं छोटे -मोटे दूकान शुरू कराने की जानकारी से अवगत कराया जाता है। इसके पश्चात योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार हेतु आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने में मदद की जाती है। आइये जाने योजना का लाभ प्राप्त करने जानकारी।
Assistance To Women Self Employment Scheme kya Hai हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना क्या है
- योजना का उद्देश्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को आय के साधन बढ़ाने में सक्षम बनाना है।
- इसके लिए योजना के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश के सभी जिले में वर्ष में दो बार ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है।
- ग्राम सभा में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को समूह में एकत्रित करके स्वरोजगार के लिए सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सुविधा से अवगत कराया जाता है।
- इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के छोटे -मोटे स्वरोज़गार की जानकारी दी जाती है। जिससे महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके अपने परिवार की आय बढ़ाने में आत्मनिर्भर बन सकें।
- बीपीएल परिवार की महिलाओं को योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए रूपए 2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Assistance To Women Self Employment Scheme Mein Rozgar ke Vikalp हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना में रोज़गार के विकल्प
- योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम सभा में कढ़ाई -बुनाई , चाय की दूकान , पान, बीड़ी, सिगरेट की दूकान , सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर , चाट की दूकान, सब्जी एवं फूल की दूकान आदि खोलने की जानकारी प्रदान की जाती है।
- इसके बाद लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलायें कार्यकर्ताओं से स्वरोजगार के विषय में चर्चा करने के पश्चात स्वरोजगार के प्रस्ताव के लिए आवेदन करती हैं।
- आवेदन के सभी प्रस्ताव को आम सभा में प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ पर पात्र आवेदक के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- इसके बाद स्वयं सहायता समूह महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता करती हैं।
Assistance To Women Self Employment Scheme ki Patrta हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना की पात्रता
- महिला को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
- आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय रूपए 35,000 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला के आय के स्त्रोत में मंरेगा से प्राप्त आय सम्मलित नहीं की जायेगी ।
- महिला की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए।
- महिला का हिमाचल प्रदेश में बैंक या डाक खाता होना चाहिए।
- महिला स्वरोजगार के साधन की तलाश में हो।
Assistance To Women Self Employment Scheme ke Documents हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज़
- आवेदक महिला की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Assistance To Women Self Employment Scheme Aavedn हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने ले लिए महिलायें अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से संपर्क कर सकती हैं।
- स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्त्ता द्वारा फॉर्म भरने में आवेदक महिलाओं की मदद की जायेगी।
- इसके अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी या महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से भी योजना में आवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना की अधिक जानकारी के लिए लिंक का प्रयोग करिए।
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