Assam Arundhati Gold Scheme असम अरुंधति स्वर्ण योजना

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Assam Arundhati Gold Scheme असम अरुंधति स्वर्ण योजना 

असम सरकार द्वारा राज्य की दुल्हन को शादी में उपहार के तौर पर एक तोला (10 ग्राम) सोना देने की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा फरवरी 2019 को राज्य के वित्तमंत्री हिमंत बिस्व सरमा द्वारा की गयी थी। योजना का संचालन जनवरी 2020 से राज्य में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार योजना को शुरू करने का उद्देश्य विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी पंजीकृत होना आवश्यक होगा।  दरअसल असम में प्रति वर्ष लगभग तीन लाख शादियाँ होती हैं। किन्तु विवाह पंजीकरण केवल 50,000 से 60,000 का हीं होता है। असम सरकार द्वारा वर्ष 2020 के पहले तीन महीने के लिए रु 300 करोड़ की बजट अरुंधती स्वर्ण योजना के लिए जारि कर दिया है। इस योजना के संचालन से प्रतिवर्ष सरकारी खजाने पर रु 800 करोड़ का खर्च आएगा।

अरुंधती स्वर्ण योजना की शैक्षिक योग्यता और परिवार की आय की सीमा से सम्बंधित शर्त वर (दुल्हे) पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त चाय के बगान में कार्य करने वाले श्रमिक परिवार और आदिवासी समुदाय की लड़कियों पर शैक्षिक योग्यता की शर्त लागू नहीं होगी। क्योंकि सरकार ऐसे क्षेत्रों में हाई स्कूल तक के विद्यालय स्थापित करने में सक्षम नहीं है। योजना की अन्य शर्ते भी हैं। जिसके अनुसार हीं योजना की पात्रता तय की जायेगी। हालांकि अभी योजना में पंजीकरण से सम्बंधित दिशा निर्देश जारि नहीं किये गए हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइये जाने योजना की अब तक की जानकारी।

Arundhati Gold Scheme Eligibility  अरुंधति स्वर्ण योजना की पात्रता 

  •  योजना का लाभ प्राप्त करने म राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम 1954 के तहत विवाह पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
  • दुल्हन की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास होना अनिवार्य होगा।
  • दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय रु 5 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए।
  •  विवाह के वक्त वधु की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • वर-वधु की पहली शादी होने पर हीं एक तोला (10ग्राम ) स्वर्ण का लाभ प्राप्त होगा।

Arundhati Gold Scheme Documents अरुंधति स्वर्ण योजना के दस्तावेज़ 

  • निवास प्रमाण पत्र
  • वधु के परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • वर -वधु का जन्म प्रमाण पत्र
  • वधु की जाति का प्रमाण पत्र
  • वधु की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • वर -वधु का आधार कार्ड
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • वर -वधु की पहली शादी होने का प्रमाण पत्र
  • वधु के बैंक खाते का विवरण

Arundhati Gold Scheme Benefits अरुंधति स्वर्ण योजना के लाभ 

  • योजना के तहत विवाह के उपहार के रूप में राज्य सरकार द्वारा दुल्हन (बहु) को एक तोला सोना दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वर्ण भौतिक रूप में उपहार में नहीं दिया जाएगा। बल्कि राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट डेबिट ट्रान्सफर प्रक्रिया से वधु के बैंक खाते में 10 ग्राम स्वर्ण की कीमत रूपये के रूप में ट्रान्सफर कर दी जायेगी। वधु को इस पैसे से 10 ग्राम सोना खरीद कर रसीद जमा करनी होगी।
  • योजना के संचालन से राज्य में बाल विवाह पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  • राज्य में विवाह पंजीकरण के आंकड़े में वृद्धि होगी।
  • लड़कियों की शैक्षिक स्तर में सुधार होगा।

दोस्तों अरुंधति स्वर्ण योजना जनवरी 2020 से राज्य में लागू की जायेगी। इस योजना में पंजीकरण से सम्बंधित दिशा -निर्देश आभी जारि नहीं किये गए हैं। योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने पर आवेदन की जानकारी आपके साथ शेयर करुँगी।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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