Delhi Govt ki Shramik Mitra Yojana दिल्ली श्रमिक मित्र योजना

श्रमिक मित्र योजना

 

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Delhi Govt ki Shramik Mitra Yojana दिल्ली श्रमिक मित्र योजना

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा नवंबर 2021 को “श्रमिक मित्र” योजना लांच किया गया है। योजना के तहत 700 -800 श्रमिक मित्र तैयार किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन प्रशिक्षित श्रमिक मित्रों को  सरकारी योजनाओ के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्यभार सौंपा जाएगा।

मुख्यमंत्री का लक्ष्य श्रम विभाग द्वारा लागू योजनाओं का लाभ निर्माण कार्य में लगे श्रमिको तक पहुँचाना है। ताकि श्रमिक परिवारो के जीवन स्तर में सुधार हो सके। योजना के तहत निर्माण कार्य में संलग्न दिल्ली के मूल निवासी श्रमिको को श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली के अंतर्गत पंजीकरण करवाना है। इतना ही नहीं श्रमिको के हित में जारी सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का प्रसार करना है। दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिको की संख्या रु 6 लाख के आँकड़े को पार कर चुकी है।

हालाँकि अभी तक “श्रमिक मित्र योजना” में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से सम्बंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः ऑफलाइन आवेदन ही किया जा सकता है आइये जाने योजना में आवेदन की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की जानकारी।

 

 

Shramik mitra Yojana kya hai? श्रमिक मित्र योजना क्या है?

  • श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सभी योजना की जानकारी का प्रसार करने के लिए श्रमिक मित्रो को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 700 -800 श्रमिको का चयन किया जाएगा। जिन्हे जिला, वार्ड और विधानसभा कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
  • प्रत्येक वार्ड में  कम से कम 3 -4 श्रमिक मित्र तैनात किये जाएंगे। जो कि अपने साथी श्रमिकों को श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने, सरकारी योजना में आवेदन करने में मदद करने और योजना का लाभ प्राप्त होने तक हितग्राही की सहायता करने का कार्य करेंगे।

 

Construction Workers beneficial schemes निर्माण श्रमिक लाभकारी योजनायें 

  • घर निर्माण के लिए 3 -5 लाख रुपये की सहायता।
  • मात्तृत्व लाभ यानी गर्भवती महिला एवं शिशु के पोषण के लिए रु 30 हजार।
  • श्रमिकों को निर्माण कार्य में काम आने वाले औजार की खरीद के लिए रु 20 हजार तक के बैंक ऋण की सुविधा एवं रु 5  हजार की सहायता।
  • पंजीकृत श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु पर परिवार को रु 1 लाख ,श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु पर रु 2 लाख और कार्य के दौरान दुर्घटनावश अपंग होने की दशा में रु 1 लाख की सहायता राशि एवं रु 3 हजार मासिक पेंशन की योजना है।
  • बच्चों की स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में आर्थिक मदद के तौर पर रु 500 – 10,000 मासिक।
  • श्रमिकों की बेटियों की विवाह के लिए आर्थिक मदद हेतु रु 35 हजार – 51,000
  • मेडिकल सहायता के रूप में रु 2000
  • वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर रु 3,000 मासिक।

 

Eligibility  पात्रता 

  • दिल्ली के मूल निवासी हों।
  •  श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हों।
  • आवेदक  की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

 

 Documents  दस्तावेज़

  • राशन कार्ड
  • श्रम कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

 Application Process आवेदन प्रक्रिया 

  • श्रमिक मित्र योजना  ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित जानकारी  की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं  की गयी है।
  • ऑफलाइन आवेदन से सम्बंधित जानकारी के लिए दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

 

 

जानकारी का स्त्रोत :

ट्विटर एवं समाचार पत्रिका

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

श्रमिक मित्र योजना किस राज्य की योजना है?

दिल्ली सरकार।

 

दिल्ली श्रमिक मित्र योजना में आवेदन की पात्रता क्या है?

दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक योजना में आवेदन के पात्र माने जाएंगे।

 

श्रमिक मित्र योजना में आवेदन कैसे करें ?

योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है। ऑफलाइन आवेदन के लिए दिल्ली श्रमिक कालयन बोर्ड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 

 

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