Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2022-23 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2022-23

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Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2022-23 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2022-23

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर स्वावलंबन योजना की शुरुआत फरवरी 2019 को की गयी थी। योजना का उदेश्य राज्य में स्वरोजगार हेतु शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करना है। जिससे बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। इस योजना के तहत वर्ष 2022 -23 की बजट में बड़े बदलाव किये गए हैं। जिसके तहत ऋण की पात्रता एवं लगभग 100 प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए इस वित्तीय वर्ष से योजना के तहत ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। सेवा और मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए ऋण का लाभ प्राप्त होगा। इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत कुल 3000 औद्योगिक इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे प्रदेश भर में 10 हजार रोजगार के नए  अवसर के सृजन होने की उम्मीद है। आइये देखें योजना में आवेदन की जानकारी।  

योजना का उद्देश्य Yojana ka Uddeshya

  • प्रदेश में नए रोजगार के अवसर का निर्माण करना।
  • शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
  • नौकरी की कमी पूरा करने में जनता का सहयोग प्राप्त करना।
  • पहले से स्थापित सेवा एवं विनिर्माण इकाइयों अथवा नए औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना।

 

योजना की विशेषताएं Features of Scheme

  • स्वनियोजित व्यक्तियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सरकारी जमीन किराए पर उपलब्ध होगी। किन्तु इसके राज्य सरकार से जमीन के लिए प्राप्त करना होगा। सरकारी जमीन के लिए अनुमोदन प्राप्त होने पर जमीन के वास्तविक रेट का 1 % किराया राज्य सरकार वसूल करेगी।
  • इकाई स्थापित करने के लिए जमीन की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 6 % के स्थान पर  3 % लगेगा।
  • योजना के तहत न्यूनतम  रु 40 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा।
  • रु 40 लाख  तक का ऋण लेने पर ब्याज पर 5 % की सब्सिडी प्राप्त होगी। ऋण के ब्याज पर सब्सिडी का लाभ पाँच वर्षों के लिए प्राप्त होगा।
  • नए बिजनेस शुरू करने के लिए पुरुष उद्यमी द्वारा रु  40 लाख तक का ऋण लेने पर मशीनरी के मूल्य पर25 % सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
  • महिला उद्यमी को नए बिजनेस शुरू करने के लिए रु 40 लाख तक की मार्जिन का ऋण लेने पर मशीनरी के मूल्य पर 30% की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
  • विधवा महिला उद्यमी को रु 40 लाख तक ऋण लेने पर मशीनरी के मूल्य पर 35 % की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।

  स्वावलंबन योजना की पात्रता Swavalamban Yojana Eligibility 

  • आवेदक की आयु 18 -45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • योजना के तहत प्राप्त ऋण से हिमाचल प्रदेश के अंदर ही उद्योग स्थापित करना आवश्यक है।

 

आवेदन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स  Required Documents 

  • आधार कार्ड
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • प्रोजेक्ट की भूमि का दस्तावेज
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र

 

योजना योजना के तहत ऋण के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयों के नाम की सूचि 

     

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आवेदन प्रक्रिया  Mukhyamantri Swavalamban Yojana Application Process 

  • योजना में आवेदन के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए एप्लिकेंट लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत सूचनाएं दर्ज करने के बाद रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर ईमेल आईडी  एवं पासवर्ड लिखकर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद योजना के तहत ऋण आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा।

 

 

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक

 

स्वावलंबन योजना पीडीएफ डाउनलोड लिंक  

 

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:  

 

 

 

 

 

 

 

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