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Mukhya Mantri Bagwani Bima Yojana 2022 मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना 2022
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल द्वारा 31 मार्च 2022 को बागवानी फसलों बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा के किसान पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा योजना में आवेदन कर सकेंगे और पोर्टल पर दिए फ़ोन नंबर की सहायता से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान की भरपाई की सुविधा प्रदान करना है। हलाँकि हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी बागवानी फसलो के बीमा का प्रावधान है। किन्तु केंद्र सरकार की बीमा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि का 5 % प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। किसानों को कम बीमा राशि के भुगतान से फसल बीमा का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गयी है। राज्य सरकार के फसल बीमा योजना के तहत प्रति एकड़ फसल के बीमा राशि का 2.5 % प्रीमियम जमा करना होगा। योजना में शामिल होना वैकल्पिक है,अर्थात किसानों के मर्जी पर है। राज्य सरकार की बीमा योजना में शामिल होने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबपोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है। आइये देखें मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना 2022 में आवेदन की जानकारी।
Mukhya Mantri Bagwani Bima Yojana Eligibility मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना पात्रता
- हरियाणा राज्य के मूल निवासी किसान।
- बागवानी फसल की खेती करने वाले किसान।
- बागवानी फसलो की खेती करने वाले सभी वर्गों के किसान।
Mukhya Mantri Bagwani Bima Yojana Documents मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना डाक्यूमेंट्स
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- कृषि क्षेत्र में उगाये जाने वाले फसल का ब्योरा
- आवेदक किसान के वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर
Yojana mein shamil Prakritik Aapdayen योजना में शामिल प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाएं
- मौसम के तापमान के कारण फसलों का नुकसान।
- ओला वृष्टि के कारण फसलों का नुकसान।
- पाला पड़ने, आँधी, तूफान और खेत में आग लगने के कारण फसलों का नुकसान।
- बादल फटने, बाढ़ और नहर/ड्रेन टूटने के कारण खेत में जलभराव से फसल का नुकसान।
Bagwani Bima Yojana mein shamil Fasal बागवानी फसल बीमा योजना में शामिल फसल
मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 14 प्रकार की सब्जियों, 5 प्रकार के फलों और दो प्रकार के मसालों की फसल को शामिल किया गया है। जो इस प्रकार हैं : सब्जियों में टमाटर, प्याज , आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्तागोभ, मूली। फलों में आम, किन्नू, बेर, अमरुद, लीची। मसालों में हल्दी लहसुन।
Bima Amount & Premium बीमा योजना राशि एवं प्रीमियम
- बागवानी बीमा योजना में शामिल सब्जियों एवं मसालों के लिए प्रति एकड़ फसल पर रु 30,000 बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए किसानों को रु 750 प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- फलों के लिए प्रति एकड़ फसल पर रु 40,000 बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए किसानों को रु 1,000 प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा का प्रीमियम जमा करना होगा।
- प्राकृतिक आपदा फसलों के 25 % नुक्सान होने पर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- फसलों के 26 -51 % नुकसान होने पर सब्जियों के लिए 50 % यानी रु 15,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा और फल के लिए रु 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
- 51 – 75 % फसलों के नुकसान होने पर सब्जियों के लिए रु 22 ,500 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा और फल के लिए रु 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
- 75 % से अधिक फसलों को नुकसान पहुँचने पर सब्जियों के लिए रु 30,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा और फल के लिए रु 4 0,000 प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
Mukhya Mantri Bagwani Bima Yojana Application Process मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
- बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
- इस पेज पर किसान अनुभाग लिंक पर क्लिक करें।
- अब किसान पंजीकरण हरियाणा लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदक किसान अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
- फिर बागवानी बीमा योजना में मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बागवानी बीमा योजना पोर्टल क्लिक करें।
- इसके बाद हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तर पर गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समिति के सदस्यों द्वारा आवेदक किसानो के फसल का सर्विकशन किया जाएगा।
- इसके बाद पात्र किसानों को बीमा की मुआवजा राशि का भुगतान डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना ऑफिसियल वेबसाइट लिंक
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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