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Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojana Application Process मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आवेदन प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का संचालन किया गया है। योजना का उद्देशय प्रदेश में मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना है। मधुमक्खियां मधु उत्पादन में सहायक होने के साथ ही मोम, कृषि एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में परागण क्रिया के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मधुमक्खी पालन से कृषि बागवानी उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में मधु विकास योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मुख्यमंत्री मधु विकास योजना प्रदेश में वर्ष 2018 से संचालित है। योजना के तहत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू के लिए परियोजना लागत का 80 % सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। आइये जाने योजना का लाभ प्राप्त करने की जानकारी।
Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojana Eligibility मुख्यमंत्री मधु विकास योजना पात्रता
- योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा।
- हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी सभी वर्गों के किसान।
- बेरोजगार युवा, शारीरिक रूप से अक्षम किसान, महिला किसान को योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी।
Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojana Documents मुख्यमंत्री मधु विकास योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- विकलांग प्रमाण पत्र (पात्रता के आधार पर)
- बैंक खाता के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- आवेदक के वर्तमान की पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojana Benefits मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के लाभ
- योजना के तहत सब्सिडी का लाभ अधिकतम 50 मधुमक्खी वंशो एवं मधुमक्खी गृहों के लिए प्राप्त होगा।
- प्रति मधुमक्खी वंश की लागत का 80 % यानी लगभग रु 1600 की राशि प्रति मधुमक्खी वाश की खरीद पर प्रदान की जायेगी।
- कैल ,चीड़,आम तथा भारतीय मानक ब्यूरों से मान्यता प्राप्त लकड़ियों से बनाये गए मधुमक्खी गृहों की खरीद पर अधिकतम 50 गृहों के लिए रु 2000 प्रति लाभार्थी को प्रदान की जायेगी।
- मधुमक्खी पालन की सामग्री एवं उपकरणों की खरीद पर लागत राशि का 80 % अर्थात रु 16,000 की सब्सिडी प्रति लाभार्थी को प्रदान की जायेगी।
- 300 मधुमक्खी वंश वाले मधुमक्खी पालक को 3 लाख की राशि प्रदान की जायेगी।
- प्रति वर्ष 25 नए मधुमक्खी पालको को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल लाभार्थियों को प्रतिदिन के हिसाब से रु 400 की राशि प्रदान की जाएगी।
- मधुमक्खी व्यवसाय में संलग्न 20 मधुमक्खी पालकों के लिए प्रति वर्ष 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मधुमक्खी शालाओं एवं खेतों में किया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लाभार्थियों को प्रतिदिन रु 1,000 की राशि प्रदान की जायेगी।
- 20 मधुमक्खी पालकों के लिए देशी एवं विदेशी प्रख्यात संस्थानों में 15 दिनों के ज्ञानात्मक भ्रमण आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले प्रति मधुमक्खी पालक को प्रतिदिन रु 7,000 की राशि प्रदान की जायेगी।
- मधु प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के परियोजना लागत का 100 % अर्थात रु 50 लाख की राशि प्रति इकाई प्रदान की जायेगी।
- दो बीघा भूमि पर मधुमक्खी पालन करने वाले मधुमक्खी पालको को लागत का 50 % अर्थात अधिकतम रु 3,500 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
- मधुमक्खी पालकों को प्रति वर्ष 2, 000 मौन वंशों का उत्पादन करने पर बागवानी मिशन के तहत अधिकतम रु 5 लाख की राशि प्रदान की जायेगी।
Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojana Application 2022 मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आवेदन 2022
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु किसान अपने जिले बागवानी विभाग से संपर्क करना होगा।
- बागवानी विभाग कार्यालय से मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करने और सभी सूचनाएं भरने एवं दस्तावेज संलग्न करने के बाद सम्बंधित कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद कार्यालय अधिकारी द्वारा आवेदन पावती का रसीद दिया जाएगा। इस रसीद में लिखे आवेदन संख्या की सहायता से योजना में आवेदन स्वीकार होने का पता लगाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आधिकारिक वेबसाइट
मुख्यमंत्री मधु विकास योजना पीडीएफ डाउनलोड लिंक
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए नीचे दिए पते पर संपर्क किया जा सकता है :
शिकायत निवारण अधिकारी
पता: सहायक आयुक्त उपायुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला, पिन कोड:- 176215
कमरा नंबर : 805
फोन: 01892-223319
ईमेल: ac-kan-hp[at]nic[dot]in
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