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MP Balram Talab Yojana 2021 online Application म. प्र. बलराम तालाब योजना 2021ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को कृषि सिचाई कार्य हेतु खेत में तालाब बनाने के लिए अनुदान प्रदान करना है। वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व जल के बूँद -बूँद के महत्त्व के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए Per Drop More Crop मिशन की शुरुआत की गयी। इस मिशन को प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के अंतर्गत देश भर में लागू किया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2016- 17 से 2018-19 तक मध्य प्रदेश में जारी बलराम तालाब योजना को पीएमकेएसवाई के तहत क्रियान्वित किया गया। किन्तु अब वर्ष 2020-21 से पुनः इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।
बलराम तालाब योजना का लाभ केवल उन्ही किसानों को प्राप्त होगा, जिनके खेत में वर्ष 2017-18 एवं उसके बाद से प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गयी किसी भी योजना के माध्यम से स्प्रिंक्लर या ड्रिप सिंचाई यंत्र स्थापित किया गया होगा और वर्तमान में सक्रिय स्थिति में होगा। इस योजना को राज्य के सभी जिलों में संचालित किया जायेगा। योजना के तहत किसानों को वर्षा का जल संरक्षित करने के लिए खेत में तालाब निर्माण करने हेतु अनुदान दिया जाएगा। आइये जाने योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।
MP Balram Talab Yojana Eligibility म. प्र. बलराम तालाब योजना पात्रता
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसान
- प्रदेश के सभी जिलों के सभी वर्गों के किसान
- प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 या उसके बाद संचालित किसी भी योजना के तहत किसान के खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट स्थापित किया गया हो एवं वर्तमान में चालू स्थिति में हो।
- खेत के मालिक किसानों को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- कृषि भूमि पर पहले से किसी विभागीय योजना के माध्यम से जल संग्रहण संरचना निर्मित न किया गया हो।
MP Balram Talab Yojana Subsidy Amount म. प्र. बलराम तालाब योजना अनुदान राशि
- खेतों में तालाब निर्माण की स्वीकृत लागत के आधार पर अनुदान की राशि प्राप्त हो सकेगी।
- सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत लागत का 40% अनुदान प्राप्त होगा, जो कि अधिकतम रु 80,000 होगा।
- सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत किसानों को तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का 50% अनुदान जो कि अधिकतम रु 80,000 होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के किसानों को खेत में तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का 75% जो कि अधिकतम रु 1,00,000 होगा।
- तालाब निर्माण के लिए अनुदान की राशि दो किश्तों में प्रदान की जायेगी।
- निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कृषि विकास अधिकारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
- तालाब निर्माण का कार्य 50% पूरा होने पर कृषि विकास अधिकारी को सूचित करना होगा। फिर कृषि विकास अधिकारी द्वारा सर्वे किया जाएगा। जिसके बाद अनुदान राशि की पहली किश्त लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा।
- अनुदान राशि की पहली किश्त जारी होने के तीन महीने में शेष तालाब निर्माण कार्य पूरा करना आवश्यक होगा। इसके बाद किसान को लिखित में सूचना अपने जिले के कृषि विकास अधिकारी को देना होगा। फिर कृषि विकास अधिकारी द्वारा जाँच करने के बाद अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
MP Balram Talab Yojana online Application Process म. प्र. बलराम तालाब योजना ऑनलाइन आवेदन
- बलराम तालाब योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए ई कृषि यंत्र पोर्टल, मध्य प्रदेश लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद पोर्टल पर दिए विकल्प अनुदान हेतु आवेदन करें (2021-22) के अंतर्गत दिए फॉर्म को भरना होगा।
- इसके बाद कृषि विकास अधिकारी द्वारा पात्रता जाँच करने के बाद तालाब निर्माण के लिए अनुदान की राशि दो किश्तों में सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रान्सफर की जायेगी।
बलराम तालाब योजना की अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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