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MP Gramin Street Vendor Loan Scheme 2021 मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश की ग्रामीण जनता के हित में अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनों का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण जन को अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। आजकल कोरोना महामारी की वजह से प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ गयी है। जिसके मद्देनज़र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के पुराने व्यवसायी एवं प्रवासी मजदूर अपनी आजीविका निर्वाह के लिए रु 10 हज़ार का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
योजना का लाभ रेहड़ी वाले , ठेले वाले, आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, फेरी वाले , छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि बेचने वालों को प्राप्त होगा| इनके अतिरिकत ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के किनारे नाई का कार्य, औजारों का सुधार, मोची आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अपने व्यवसाय को पुनः शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत प्राप्त ऋण पर ब्याज नहीं चुकाना होगा। ऋण का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा।योजना के तहत ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइये जाने योजना में ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी।
MP Gramin Street Vendor Loan Scheme Eligibility मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की पात्रता
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- ऋण का लाभ रेहड़ी पटरी वाले पुराने व्यवसायी एवं प्रवासी मजदूर प्राप्त कर सकेंगे।
MP Gramin Street Vendor Loan Scheme Documents मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड नंबर
- समग्र नंबर
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर
- बैंक खाता का विवरण जैसे – अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आदि
- राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
MP Gramin Street Vendor Loan Scheme मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन
- ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण कामगार सेतु वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
- इसके बाद पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर मोबाइल नंबर और सिक्यूरिटी कोड लिखने के बाद ओटिपी प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटिपी लिखने के बाद पथ विक्रेता के प्रकार का चयन करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर स्क्रीन पर दिए विकल्प में आधार नंबर, कैप्चा कोड लिखे और चेक बॉक्स को टिक करने के बाद ई- के -वाई- सी सत्यापित करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अपने आधार के विवरण की पुष्टि कर नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर समग्र आईडी नंबर लिखने के बाद गेट मेम्बर्स विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी देखने के बाद नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब व्यवसाय का विवरण डाले विकल्प के अंतर्गत ड्राप डाउन मेन्यु में व्यवसाय के विकल्प का चयन करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की सूचना का मेसेज के साथ हीं पंजीकरण संख्या लिख कर आएगा। आपको पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसी नंबर की सहायता से ऋण आवेदन की स्थिति की जाँच की जा सकेगी।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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