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सरल जीवन बीमा पालिसी की विशेषताएँ Saral Jeevan Bima Policy Features
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) द्वारा स्टैण्डर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान पेश किया गया है। इस स्टैण्डर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान को हेल्थ और कोविड 19 के को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इरडा द्वारा सरल जीवन बीमा पालिसी को 1 जनवरी 2021से सभी बीमा कंपनियों अनिवार्य रूप से बेचने का निर्देश दिया गया है। इरडा द्वारा जारी किये गए दिशा – निर्देश के अनुसार सभी बीमा कंपनियों को सरल बीमा योजना के प्रीमियम तय करने की आज़ादी दी गयी है। एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी सरल जीवन बीमा लॉन्च करने वाली पहली बीमा कंपनी है। इस बीमा पालिसी को ऑनलाइन खरीदने पर बीमा के प्रीमियम पर 20% की छूट मिलेगी। आइये जाने सरल बीमा पालिसी की विशेषताएँ क्या हैं?
सरल जीवन बीमा पालिसी की विशेषताएं Saral Jeevan Bima Policy Features
- सरल जीवन बीमा पालिसी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसके अंतर्गत इंश्योरेंस की अवधि पूरी होने पर कोई परिपक्वता लाभ (maturity benefit) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- इरडा द्वारा बीमा पालिसी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए पालिसी के नियमों को आसान बनाया गया है। इसके लिए एक निश्चित मापदंड सभी के लिए सामान नियम बनाए गए है। यानी पालिसी खरीदने के लिए लिंग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय आदि से सम्बंधित एक हीं मापदंड तय किया गया है। जिससे पहली बार बीमा योजना खरीदने वाले ग्राहकों को बीमा पालिसी के नियम को समझने में भ्रम की स्थिति पैदा न हो।
- इस पालिसी को खरीदने की न्यूतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- इस पालिसी न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 40 साल की अवधि के लिए खरीदा जा सकता है।
- अधिकतम 70 वर्ष की आयु योजना की परिपक्वता अवधि होगी।
- 5 वर्ष की अवधि के लिए रु 5 लाख सम एश्योर्ड लेना होगा। सम एश्योर्ड की न्यूनतम सीमा रु 5 लाख और अधिकतम सीमा रु 25 लाख सुनिश्चित की गयी है। इरडा द्वारा सम एश्योर्ड की सीमा रु 25 लाख से अधिक भी प्रस्तावित किया जा सकता है।
- बीमा कंपनियों को दो राइडर लगाने की छूट प्रदान की गयी है। राइडर बेनिफिट का लाभ लेने के लिए बीमा धारक को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ये राइडर्स हैं – स्थायी विकलांगता और दुर्घटना मृत्यु बेनेफिट्स के विकल्प।
- सरल जीवन बीमा योजना 45 दिन के वेटिंग पीरियड का नियम है। अर्थात बीमा खरीदने के 45 दिन के अन्दर यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो इस दशा में केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में सम अश्योर्ड की राशि नॉमिनी को प्रदान किये जाने का प्रावधान होगा। किसी भी अन्य कारणों से हुई मौत के लिए बीमा धारक द्वारा जमा किये गए प्रमियम की राशि में से टैक्स काटने के बाद शेष धनराशी नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा।
- बीमा धारक के पास रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में से सुविधानुसार प्रीमियम पेमेंट करने का विकल्प होगा। अर्थात बीमा के प्रीमियम को वार्षिक, मासिक अथवा छमाही चुकाने का विकल्प मौजूद होगा।
- सरल जीवन बीमा पालिसी धारक की मृत्यु के बाद बीमा की राशि का भुगतान नॉमिनी को प्राप्त होगा।
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