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Sukanya Samriddhi Scheme New Rules सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव
सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गयी थी। इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया है। एसएसवाई योजना के तहत बैंक बचत खाता या डाक बचत खाता खोला जा सकता है। जिसे सुकन्या समृद्धि खाता भी कहते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शिक्षा एवं विवाह के लिए धन एकत्रित करने में मदद प्रदान करना है। जिससे बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस बैंक/ पोस्ट ऑफिस बचत खाते को न्यनतम रु 250 से खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यनतम रु 250 और अधिकतम रु 1.50 लाख जमा किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस बचत खाते में जमा धन पर आयकर की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त सुकन्या समृद्धि बचत खाते में जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। इस योजना के तहत बैंक बचत खाते से सम्बंधित पाँच नियमों में बदलाव किया गया है। आइये जाने योजना के नियमों में बदलाव की जानकारी।
Default Bank Account Rules डिफ़ॉल्ट बचत खाता के नियम
सुकन्या समृद्धि बैंक बचत खाते में यदि एक वित्तीय वर्ष में न्यनतम रु 250 नहीं जमा किया जाता है। तो उसे डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट माना जाता है। इस प्रकार के डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट पर पुराने नियम के अनुसार ब्याज की दर पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर से प्राप्त होता था। किन्तु इस नियम में वर्ष 2019 में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि डिफ़ॉल्ट बैंक खाते पर भी योजना में निर्धारित ब्याज की दर से हीं ब्याज प्राप्त होगा। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि बचत खाते पर ब्याज की दर 8.7 % है।
Operation Rules of Sukanya Samriddhi Savings Account सुकन्या समृद्धि बचत खाते के संचालन सम्बन्धी नयम
नए नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि बचत खाते का संचालन कन्या के 18 वर्ष पूरे होने पर हीं उसके हाथ में दिया जा सकता है। पुराने नियम के अनुसार बच्ची के 10 वर्ष पुरे होने पर बचत खाते का नियंत्रण कन्या को दिया जा सकता था। किन्तु नए नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना बचत खाता जिस कन्या के नाम से होगा उसके 18 वर्ष पूरे होने पर अभिभावक को बैंक /पोस्ट ऑफिस में बचत खाते से सम्बंधित कन्या के डाक्यूमेंट्स जमा करना होगा।
Sukanya Samriddhi account rules of more than two daughter दो से अधिक बेटियों का सुकन्या समृद्धि खाता नियम
सुकन्या समृद्धि खाता अधिकतम दो बेटियों के नाम से खोला जा सकता है। किन्तु पहली बार में जुड़वाँ बच्चियां होने और दूसरे बार में फिर से बेटी के जन्म होने की दशा में तीनों बेटियों के नाम से योजना के तहत बचत खाता खुलवाया जा सकता है। दो बेटियों से अधिक का बचत खाता खोलने के लिए पहले केवल बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता था।
अब नए नियम के अनुसार दो से अधिक बेटियों का योजना के तहत बचत खाता खुलवाने के लिए बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र भी बैंक /पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा।
Premature Account Closing Rules समय से पहले खाता बंद करने के नियम
बैंक खाते की परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले बचत खाता बंद करने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार खाताधारक बच्ची के मौत होने , जानलेवा बीमारी से पीड़ित होने की दशा में इलाज खर्च के लिए या अभिभावक की मौत होने पर समय से पूर्व बचत खाता बंद करवाया जा सकता है। पहले खाताधारक बच्ची के मौत होने, निवास स्थान बदल जाने की दशा में हीं अपरिपक्व बचत खाता बंद करवाया जा सकता था।
इसके अतिरिक्त सुकन्या समृद्धि योजना में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, और कुछ नियम में बदलाव किये जाने से सम्बंधित सूचना अभी जारी नहीं की गयी है। योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी प्राप्त होने पर आर्टिकल को अपडेट किया जाएगा।
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