Vivad Se Vishwas Scheme विवाद से विश्वास योजना

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Vivad Se Vishwas Scheme विवाद से विश्वास योजना

विवाद से विश्वास योजना प्रत्यक्ष कर के मामलों को निपटाने के लिए संचालित की गयी है। गौरतलब है कि जिन नागरिकों की वार्षिक आमदनी रु 5 लाख से अधिक है उन्हें आय कर जमा करना होता है। प्रत्यक्ष कर माफ़ी के लिए विवाद से विश्वास योजना 4 मार्च 2020 को लागू किया गया है। लोकसभा में विवाद से विश्वास विधयक पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत विवादित कर मामलों से सम्बंधित सभी विकल्प उपलब्ध होंगे। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के समाप्त होने से पहले सभी लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा हैं। इस योजना के तहत आयकर के विवादित मामलों की राशि जमा करने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आयकर विभाग द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिसमें योजना के तहत कुल देय राशि का विवरण होगा। जिसे करदाता को जमा करना होगा। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

 Vivad Se Vishwas Scheme Features  विवाद से विश्वास योजना की विशेषताएँ

  • इस योजना के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स की राशि का भुगतान करना होगा।
  • विवाद से विश्वास विधयेक के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक के प्रत्यक्ष कर के जो कमिशनर अपील, इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे ऐसे टैक्स के मामलों पर यह योजना लागू होगी। लंबित मामले टैक्स विवाद, ब्याज, जुर्माने, एसेसमेंट या रिएसेसमेंट से सम्बंधित हो सकते है।
  • विवादित मामलों से सम्बंधित टैक्स यदि 31 मार्च 2020 तक जमा कर दिया जाएगा। तो ब्याज या जुर्माने की राशि पर छूट प्राप्त होगी। यदि फिर भी टैक्स का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो 30 अप्रैल 2020 तक जमा किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में करदाता को 10% अधिक कर का भुगतान करना होगा।
  • किन्तु वर्तमान हालात में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन घोषित होने पर योजना के तहत टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल कर दिया गया है। नए बदलाव के अनुसार योजना के तहत कर का भुगतान 30 अप्रैल 2020 तक करने पर भी जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। यानि 10% कर का भुगतान नहीं करना होगा।
  • इस यह योजना 5 करोड़ तक की वसूली से जुड़े तलाशी-जब्त की कार्यवाही के मामलों पर भी लागू होगी।

Vivad Se Vishwas Scheme Application  विवाद से विश्वास योजना की आवेदन 

  • विवाद से विश्वास योजना में आवेदन के लिए e-Filing वेबसाइट लिंक पर क्लिक करिए।
  • इस के बाद लॉग इन करना होगा इसके बाद आपके नाम से डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • अब आपको विवाद से विश्वास लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आयकर विभाग द्वारा 15 दिनों के अन्दर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। जिसमें कुल देय राशि का विवरण होगा।
  • आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर कुल देय राशि का भुगतान करना होगा।
  • कुल देय राशि जमा करने के बाद फिर से फॉर्म  भरकर आयकर भुगतान की जानकारी आयकर विभाग के साथ शेयर करनी होगी।
  • इसके बाद आयकर विभाग द्वारा आपको  (करदाता) को एक आदेश पत्र जारि किया जाएगा। यह आदेश पत्र पूरी तरह निर्णयात्मक होगा इसे देश या विदेश की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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