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Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन किया गया है। प्रदेश से रोजगार की तलाश में युवाओं के पलायन को रोकने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए सेवा /व्यवसाय एवं सूक्षम उधोग स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए योजना को लागू किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जायगा। योजना के तहत अधिकतम 3 लाख तक के परियोजना लागत के सेवा /व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त हो सकेगा। सूक्षम उद्योग से सम्बंधित अधिकतम 5 लाख तक की परियोजना के लिए लोन लिया जा सकेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी को कुल परियोजना लागत का 90% ऋण प्राप्त होगा और अन्य वर्ग के अभ्यार्थी को परियोजना लागत का 95% ऋण प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत केवल नए उद्यम स्थापित करने के लोन प्राप्त होगा। पहले से स्थापित उद्योगों के लिए ऋण नहीं प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति केवल एक उद्योग के लिए हीं ऋण प्राप्त कर सकेगा। योजना के तहत ऋण लेने के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत 3 से 10 दिनों की उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। यदि आप भी योजना के तहत ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की जानकारी।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uddeshya उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
- प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिको को सेवा व्यवसाय और सूक्षम उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना।
- प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी इलाके में सेवा व्यवसाय एवं सूक्षम उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है। जिससे प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का विकास होगा।
- नए स्वरोजगार के स्थापित होने से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे बेरोजगारी की समस्या एवं युवाओं के दूसरे प्परदेशों में रोजगार के लिए पलायन की समस्या पर नियन्त्रण पाया जा सके।
- सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। ताकि पर्वतीय इलाके के शिल्पियों को अपने गाँव /शहर के निकट रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके।
- योजना के तहत बैंक से ऋण लेने पर मार्जिन मनी सहायता सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। अर्थात बैंक से ऋण प्राप्त करते समय मार्जिन मनी बैंक नहीं लेंगे। लाभार्थी द्वारा उद्योग स्थापित करने के बाद बैंक को मार्जिन मनी देना होगा। इसके लिए लाभार्थी से मार्जिन पर कोई ब्याज बैंक को नहीं देना होगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Patrata उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता
- प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिक इस योजन के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- ऋण केवल नए सेवा /व्यवसाय एवं सूक्षम उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकेगा।
- योजना के तहत कोई भी व्यक्ति , सहकारी समिति, संस्था एवं स्वयं सहायता समूह ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। केवल एक उद्योग, सेवा /व्यवसाय के लिए हीं ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।
- आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक न्यनतम पांचवी कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति अथवा संस्था योजना के तहत ऋण प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
Mukhyamantri Swarojgar Loan Subsidy उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण अनुदान
- सामान्य वर्ग के शहरी क्षेत्र के नागरिक ऋण पर 15% मार्जिन मनी की सहायता अनुदान और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक ऋण की राशि पर 25% सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
- सामान्य वर्ग के नागरिक कुल परियोजना लागत का 90% बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग /महिला /भूतपूर्व सैनिक/उत्तराखंड आन्दोलनकारी ऋण की राशि पर 25% और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक ऋण की राशि पर 35% मार्जिन मनी सहायता के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग /महिला /भूतपूर्व सैनिक/उत्तराखंड आन्दोलनकारी कुल परियोजना लागत का 95% ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना के तहत रु 3 लाख तक के परियोजना लागत के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।
- रु 5 लाख तक के परियोजना लागत के सूक्ष्म उद्योग की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Loan Documents उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऋण दस्तावेज़
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट की फोटोकॉपी
- पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड /राशन कार्ड
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Aavedan उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद जिला उद्योग केंद्र में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र स्वीकार होने के बाद बैंकसे 45 दिनों के अन्दर लोन प्राप्त किया जा सकेगा।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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