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Kendr Sarkar Sukanya Samriddhi Yojana । केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 दिसम्बर 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक अपनी बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकता है। यह अकाउंट कन्या के 21 वर्ष की होने तक जारी रहेगा योजना के नियमानुसार जब कन्या की आयु 18 वर्ष पूरी होगी, तब इस खाते से पैसा अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकेगी। इसके बाद 21 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर सुकन्या समृद्धि खाते के पैसे का उपयोग उसकी शादी के लिए किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कन्या का खाता खोलना इसलिए लाभदायक है। क्योंकि इस खाते के पैसे पर सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएग एवं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमाराशि पर ब्याज दिया जाएगा। इस लेख के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की जानकारी।
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है (Sukanya Samriddhi Yojana Kya hai):
- योजना के तहत एक व्यक्ति अधिकतम दो या तीन खाता खोल सकता है।
- खाते में न्यूनतम रूपए 1000 एवं अधिकतम रूपए 1,50,000 वार्षिक जमा किया जा सकता है।
- कन्या की आयु 18 वर्ष होने पर खाते की 50% धनराशि कन्या की पढ़ाई के लिए निकाला जा सकता है और 21 वर्ष पूरे होने पर शादी के लिए खाता की धनराशि का उपयोग करने के बाद खाता बंद किया जा सकता है।
- सुकन्या समृद्धि खाते की जमाराशि पर सभी बचत योजनाओं से ज्यादा ब्याज दर मिलेगा और किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य (Sukanya Samriddhi yojana ka Uddeshy) :
सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में कन्याओं के भ्रूण हत्या को रोकने के लिए तथा लिंग अनुपात की असमानता को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गयी है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह को ध्यान में रखते हुए बैंक खाते में कन्या के नाम से पैसा जमा करने की योजना है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक कोई भी भारतीय नागरिक अपनी कन्या का योजना के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा कर अपनी बेटी की पढ़ाई एवं शादी की जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकता है। इस योजना का उद्देश्य समाज में लड़कियों एवं महिलाओं को शाश्क्त, शिक्षित, स्वावलंबी एवं समृद्ध बनाना है।
योजना के तहत खाता खोलने की पात्रता (Yojana ke tht account kholne ki patrta):
कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 0- 10 वर्ष की कन्या का माता -पिता या क़ानूनी रूप से अभिभावक हो कन्या समृद्धि खाता किसी बैंक या डाकघर में खोल सकता है।
योजना के तहत खाता खोलने की अधिकतम संख्या (Yojana ke tht account kholne ki adhiktam sankhya):
अधिकतम दो खाता कन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। परन्तु यदि दो जुड़वाँ कन्या हों तो ऐसी दशा में तीन खाते खोले जा सकते हैं।
खाते में वार्षिक जमा राशि एवं जमा करने की अवधि (account mein varshik jmaraashi evam jma karne ki avdhi):
- कन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यनतम रूपए 1000 और अधिकतम रूपए 1,50,000 तक जमा किया जा सकता है।
- कन्या समृद्धि खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष तक पैसा खाते में जमा किया जा सकता है। लड़की के 21 वर्ष पुरे होने पर खाता बंद हो जाएगा।
- इस जमाराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा।
- इस खाते की जमाराशि पर कोई टैक्स सरकार की ओर से नहीं लगाया जाएगा।
खाते में पैसा जमा करने का तरीका एवं जुर्माना (Account mein paisa jma karne ka tarika evam jurmana):
सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा किया जा सकता है। खाते में हर महीने पैसा नहीं जमा करने पर प्रति महीने की न्यनतम राशि रूपए 1000 के साथ रूपए 50 जुर्माना देना होगा।
योजना के तहत खाता खोलने के लिए दस्तावेज़ (Yojana ke tht khata kholne ke liye documents):
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- कन्या का निवास प्रमाण पत्र
- कन्या का आधार कार्ड
- कन्या के अभिभावक का पहचान पत्र
- कन्या की पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की जानकारी (Sukanya samriddhi khaata offline kholne ki jankaari):
- इसके लिये आपको खाता खोलने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकट के राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में जाना होगा।
- बैंक से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म लेकर उसमें मांगी गयी सभी सूचनाएं भरने के बाद दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करके बैंक/डाकघर में जमा करना होगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- आप चाहें तो बैंक की भीड़ से बचने के लिए इस फॉर्म को घर पर भरने के बाद अपने निकट के राष्ट्रिय बैंक अथवा डाकखाने में जाकर आवश्यक देतावेज़ संलग्न करके जमा कर सकते हैं।
- बैंक/डाकघर अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म में दी गई सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि करने के बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा।
- कन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलने के बाद आपको बैंक पासबुक,चेक बुक, एटीएम कार्ड आदि दिया जाएगा।
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