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म.प्र. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना। MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yatra Yojana
हमारे देश में तीर्थ यात्राओं के महत्व को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2012 से संचालित है एस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश से बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा निशुल्क कराये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ स्थानों की सूचि तय की जाती है. योजना के तहत निर्धारित तीर्थ स्थलों में से किसी एक के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तीर्थ यात्रा का लाभ उठाया जा सकता है
वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पहली ट्रेन की शुरुआत की इस ट्रेन का उद्घाटन भाजपा के पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी द्वारा किया. मुख्यमंत्री द्वारा 2015-16 में सवा लाख बुजुर्गों को योजना के तहत तीर्थ यात्रा का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
म.प्र. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना का उद्देश्य (MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yatra Yojana ka Uddeshy):
इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के वरिष्ठ नागरिको को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश से बाहर तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करना है इस योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा को सुलभ करने के लिए तीर्थ दर्शन यात्रा योजना की ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य से शुरू की गयी है जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक सहायक व्यक्ति भी निशुल्क यात्रा कर सकता है
म.प्र मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों की सूचि (MPMukhyamantri Teerth Darshan Yojana ke Antrgt Teerth Sthlo ki Suchi):
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2015 में तीर्थ स्थलों की सूचि में अयोध्या ,मथुरा ,प्रयाग ,गगासागर ,सेंट थामस चर्च केरल तथा संत कबीर का जन्म स्थान लहरतारा को भी शामिल कर दिया गया हैं
योजना में आवेदन के लिए पात्रता (Yojana mein Aavedn ke Liye Patrta):
- म.प्र. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदक यात्रा के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये
- आवेदक द्वारा इस योजना का लाभ पहले कभी न लिया गया हो
आवेदन के किये जरूरी दस्तावेज़ (Aavedn ke Liye Jaroori Dstavez):
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
म.प्र. तीर्थ दर्शनं यात्रा योजना की शर्तें (MP Teerth Darshan Yatra Yojana ki Sharte)
- यदि कोई वरिष्ठ व्यक्तिअकेले यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करता है तो वह अपने साथ निशुल्क एक सहायक व्यक्ति को ले जा सकता है।
- यदि समूह में जाने के लिए आवेदन किया गया है तो 3-4 व्यक्ति के समूह के साथ एक सहायक ले जाने की अनुमति योजना के तहत है।
- यदि यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान किये जाने वाली सुविधा के अतोरिक्त किसी सुविधा का लाभ लेना है तो उसका शुल्क देना होगा।
- योजना के तहत तीर्थ दर्शन यात्रा करते समय कोई दूसरा व्यक्ति टिकट शुल्क देकर भी साथ नहीं जा सकता है।
- समूह में आवेदन के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत यात्रियों का चयन (कम्प्यूटराईज्ड ड्रा आफ लाॅटस) द्वारा किया जायेगा।
- यात्रियों की स्वास्थ सम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था कलक्टर द्वारा किया जायेगा।
- यात्रियों के साथ यात्रा पर राजस्व विभाग के शासकिय अधिकारी / कर्मचारी को भेजने के व्यवस्था की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया (Application Process):
म.प्र. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना में आवेदन के लिए आपको मध्य प्रदेश शासकीय मुद्रण एवं लेखन विभाग पर जाना होगा। इस पेज के
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम हेतु क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस पेज का फोटो देखिये नीचे :
- उक्त विकल्प पर क्लिक करने पर फॉर्म खुल कर आ जायेगा. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक का प्रयोग करें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद लिफाफे में रख कर उसके ऊपर योजना का नाम ,स्थान और वर्ष लिखना आवश्यक है।
- आवेदन फॉर्म को अपने निकट के तहसील /उप तहसील के कार्यालय में जमा करना होगा।
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- मुख्यमंत्री मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना
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