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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना 2021 MP Mukhyamantri Krishak Kalyan Yojana 2021
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत किसानों के हित में अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है। इसी क्रम में किसानों के जीवन कल्याण हेतु वर्ष 2008 से संचालित योजना का संशोधित रूप कृषक जीवन कल्याण योजना 2018 का संचालन मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत किसानों के कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 1 लाख रूपए उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती थी। किन्तु इसके संशोधित प्रकरण के अनुसार सहायता राशि ४ लाख रूपए कर दी गयी है। इस योजना के तहत किसानों के कृषि कार्य के दौरान हुए हादसे में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में कृषक अथवा उसके परिवार को आर्थिक सहायता पहुँचाने हेतु नियम बनाये गए है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का उद्देश्य MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana Ka Uddeshy
इस योजना का उद्देश्य किसानों के खेत में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल स्थिपित करने या ट्यूबवेल के संचालन सिंचाई हेतु करने में, खेतों में फसलों पर कीटनाशक ओषधि का छिड़काव करने में , खेतों से जाने वाली बिजली के तार के टूटने से , आनाज की बोरी लगाते वक्त, बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर से आनाज मंडी ले जाते वक्त घटित दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में किसान तथा उसके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है .
विभिन्न दुर्घटनाओं में निश्चित की गयी सहायता धनराशि निम्नलिखित है :
खेती के कार्य के दौरान हुए दुर्घटना | सहायता धनराशि (रूपए) |
मृत्यु | 4,00,000 |
अपंगता | 1,00,000 |
आंशिक अपंगता | 50,000 |
अंत्येष्टि | 4,000 |
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana Ka Labh Lene Ke Liye Patrta):
- किसान मध्य प्रदेश का स्थियी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत कृषि कार्यो में दुर्घटनाग्रस्त होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस प्रकार की अन्य योजनाओं का लाभ न ले रहा हो।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए दुर्घटना में अंग भंग होने की स्थिति में आवेदन 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान के परिवार द्वारा 30 दिनों के अंदरआवेदन करना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को हीं प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana Mein Aavedn Ke Liye Aavashyak Dstavez):
- आधार कार्ड।
- मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र।
- मध्य प्रदेश के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता।
- किसान के आय का प्रमाण पत्र।
- किसान पहचान पत्र के तौर पर वोटर कार्ड / बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रतिलिपि जिसमें नाम ,पता , फोटो हो।
- किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में आवेदन की विधि निम्नलिखित है:
आपको मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दुर्घटनावश मृत्यु अथवा अपंगता से सम्बंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। किसान की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु सम्बंधित फॉर्म का फोटो नीचे देखिये :
- किसान की कृषि कार्य के दौरान अपंग हो जाने पर आवेदन से सम्बंधित फॉर्म का फोटो नीचे देखिये :
- डाउनलोड फॉर्म का प्रिंट निकाल कर भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा।
आवेदन हेतु फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें
किसान कॉल सेंटर : 1800 -180- 1551
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