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उ.प्र. किसान कर्ज माफ़ी योजना UP Kisan Karj Mafi Yojana
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सत्ता संभालते हीं प्रदेश के किसानों के ऋण मोचन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन कई चरणों में पूरा करने की योजना बनायी गई है। योजना के तहत 31 मार्च 2016 के बाद से लेकर 31 मार्च 2017 तक लिया गए फसल ऋण को माफ़ किया जाएगा। जिसके तहत पहले चरण में 27.5 लाख किसानों के फसल ऋण माफ़ करने की प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है। इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु शेष बचे योजना के पात्र किसानों के फसल ऋण माफ़ करने के लिए सर्वे प्रारंभ कर दी गई है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।
उ.प्र. किसान कर्ज माफ़ी योजना की पात्रता UP Kisan Karj Mafi Yojana ki Patrta
- किसानों द्वारा लिए गए फसल से सम्बंधित ऋण को माफ़ किये जाने की योजना है। यानि कृषि हेतु उपकरण आदि के लिए लिया गए ऋण को माफ़ नहीं किया जाएगा।
- केवल उन किसानों के रूपए 1 लाख तक के ऋण को माफ़ किया जाएगा। जिनके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेअर भूमि होगी।
- किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 के बाद से लेकर 31 मार्च 2017 तक की अवधि में लिए गए फसल को हीं माफ़ किया जाएगा। योजना के तहत निर्धारित राशि का 75% सरकार एवं 25% बैंक द्वारा माफ़ किया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है
- किसानों द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,सहकारी बैंक से लिए गए फसल ऋण योजना के अंतर्गत माफ़ी के लिए मान्य होंगे
- आधार बैंक खाता से लिंक कवाना आवश्यक होगा अन्यथा फसल ऋण माफ़ी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा
उ.प्र. किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए दस्तावेज़ UP Kisan Karj Mafi Yojana ke Liye Documents
- आधार कार्ड
- बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- फसल ऋण के दस्तावेज़
- कृषि भूमि के दस्तावेज़
उ.प्र. किसान कर्ज माफ़ी योजना में आवेदन UP Kisan Karj Mafi Yojana Mein Aavedan
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसान भाइयों को अपने जिले के बैंक की शाखा से संपर्क करना होगा। जिससे उनहोंने फसल ऋण लिया है।
- फसल ऋण माफ़ी से सम्बंधित अधिक जानकारी अथवा किसी भी प्रकार समस्या के निवारण हेतु प्रदेश में तहसील /जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष /हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया है। किसान भाई ऋण माफ़ी सम्बन्धी सभी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- अपने क्षेत्र के शिकायत नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- फसल ऋण माफ़ी योजना में ऋण मोचन के आवेदन की स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल किसान ऋण मोचन उत्तर प्रदेश लिंक पर क्लिक करिए ।
- इस पेज में अपने ऋण मोचन की स्थिति जाने विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस पेज में सुचनाये भरने एवं कैप्त्चा कोड लिखने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है।
- योजना से सम्बंधित शिकायत दर्ज करने के लिए योजना सम्बंधित शिकायत दर्ज करें लिंक पर क्लिक करिए।
- शिकायत की स्थिति जाँचने के लिए शिकायत की स्थिति जाने लिंक पर क्लिक करिए ।
- ऑनलाइन ऋण माफ़ी सूचि में अपना नाम देखने के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करके लॉग इन करना होगा इसके बाद ऋण माफ़ी लिस्ट विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
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