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Uttarakhand Film Policy 2019 उत्तराखंड फिल्म निति 2019
उत्तराखंड में फिल्म निर्माण एवं क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निति 2015 में संशोधन कर फिल्म निति 2019 लागू की गयी है। निति के तहत फिल्म निर्माण के लिए फंडिंग, क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद की स्थापना, फिल्म विकास निधि की व्यवस्था, क्षेत्रीय फिल्मों को उत्तराखंड के सिनेमा घरों में कम से कम एक सप्ताह तक अनिवार्य रूप से दिखाए जाने का नियम आदि कई नियम शामिल किये गए हैं। सरकार की फिल्म निति का लाभ लेने के लिए फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखंड राज्य में करना आवश्यक होगा। सरकार की इस कदम से उत्तराखंड की खूबसूरती देश -विदेश तक पहुँचेगी। जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फलस्वरूप रोज़गार के अवसर में वृद्धि होगी। जिससे राज्य के युवाओं का काम की तलाश में पलायन की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म बनाने की अनुमति एवं फंडिंग का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। आइये जाने योजना की जानकारी।
Uttarakhand Film Policy Features उत्तराखंड फिल्म निति की विशेषताएं
- बंद पड़े सिनेमाघर को चालू किया जाएगा
प्रदेश के 600 मीटर से ऊँची पहाड़ी क्षेत्रों के बंद पड़े सिनेमाघर की 1 जुलाई 2017 से जमा की गयी। एसजीएसटी की 30 प्रतिशत राशि सरकार वापस करेगी।
- फिल्म विकास निधि कोष का संचालन
सिनेमाघरों के मालिक फिल्म टिकेट पर रु 1 प्रति दर्शकों की दर से फिल्म दर्शकों से वसूलेंगे। इस राशि को सिनेमाघरों के मालिक फिल्म विकास निधि कोष में जमा करवाएंगे। इस धनराशी का प्रयोग क्षेत्रीय भाषा फिल्म,हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, पुणे / सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, कोलकाता में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र -छात्राओं को वार्षिक रु 25000 छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त इस निधि का उपयोग फिल्मोत्सव, फिल्म पुरस्कार, फिल्मों के निर्माण से सम्बंधित आवश्यक निर्माण सुविधाओं के विकास के लिए किया जायगा।
- फिल्म प्रमाणीकरण परिषद् का गठन
राज्य में फिल्म प्रमाणीकरण परिषद् का गठन किया जायेगा। जिसमें क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
- प्रदेश में फिल्म निर्माण पर टैक्स का लाभ
जिन फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग या कुल आउटडोर शूटिंग की आधे से ज्यादा शूटिंग उत्तराखंड राज्य में होगी। उन फिल्मों की जीएसटी लागू होने की तारीख से जमा की गयी एसजीएसटी की कुल राशि का 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग पर अनुदान
प्रदेश में फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग करने पर फिल्म निर्माण की लागत का 30 प्रतिशत या 1.5 करोड़ जो भी कम होंगा अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा। उत्तराखंड राज्य में फिल्म की शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबपोर्टल को लांच किया गया है। फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए सरकार को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माण के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
Film Production Permission Online application फिल्म निर्माण अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन
- फिल्म निर्माण अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में register विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद register विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद लॉग इन विकल्प पर क्लिक करके पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद फिल्म निर्माण अनुमति आवेदन फॉर्म भरना होगा।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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