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Uttar Pradesh Labour Registration उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण
देश के सभी राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को रु 12 हज़ार से 1 लाख रु तक की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। श्रमिक कल्याण की मुख्य योजनाओं में कन्यादान योजना, मेधावी छात्र /छात्रा योजना, मृतक अंत्येष्टि योजना,प्राविधिक शिक्षा योजना, मृतक आश्रित योजना आदि कुल सत्रह योजनाओं का संचालन किया गया है। किन्तु इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का राज्य की श्रम कल्याण परिषद्,श्रम विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है। श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण जन सेवा केंद्र पर जाकर भी करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पंजीकरण उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी किया जा सकता है। यदि आप भी श्रमिक कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया।
UP Labour Registration Eligibility उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण की पात्रता
- श्रमिक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- श्रमिक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक की मासिक आय रु 15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
UP Labour Registration Documents उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र
UP Labour Registration Benefits उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के लाभ
- प्राविधिक शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिको के बच्चो द्वारा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिग्री पाठ्यक्रम के लिए रु 10,000 , डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रु 8,000 और सर्टिफिकेट डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रु 5,000 प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम की अवधि तक आर्थिक मदद का प्रावधान है।
- श्रमिको के मेधावी पुत्र/पुत्रियों द्वारा हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक / परास्नातक में 60 से 74.99% अंक लाने पर रु 3,000 और 75% या उससे अधिक अंक लाने पर रु 5,000 की पुरस्कार राशि प्रदान किये आने का प्रावधान है।
- कन्यादान योजना के अंतर्गत रु 15,000 का लाभ प्रदान किया जाता है।
- मृतक अंत्येष्टि योजनाके तहत रु 5,000 दिए जाने का प्रावधान है।
- श्रमिको की विधवाओं /आश्रितों को रु 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Online Labour Registration Process ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया
- ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में न्यू यूजर रजिस्टर करें विकल्प पर क्लिक करना है।
- फिर पंजीकरण फॉर्म में नाम,ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके बाद दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मेसेज प्राप्त होगा ओटीपी लिखने के बाद verify otp विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पासवर्ड बनाना होगा फिर submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड का मेसेज प्राप्त होगा।
- अब आप इस यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से श्रम कल्याण विभाग पोर्टल पट लॉग इन करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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