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UP- Niraashrit Viklang pension yojana । यूपी निराश्रित विकलांग
जन पेंशन योजना
भारत सरकार द्वारा देश के नागरिको के हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पेंशन योजनाये जैसे निराश्रित वृद्धा पेंशन योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना एवं निराश्रित विकलांग जन पेंशन योजना को शुरू किया गया है। आज हम इस लेख के माध्यम से निराश्रित विकलांग जन पेंशन योजना में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की जानकारी साझा करेंगे।
यूपी निराश्रित विकलांग पेंशन के लिए पात्रता (UP Niraashrit Viklang Pension ke Liye Patrta) :
- आवेदक 40% शारीरिक अथवा मानसिक रूप से होना चाहिये।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति की मासिक आय रूपए 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग पेंशन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- विकलांग पेंशन के लिए आवेदक के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कार्यालय में कार्यरत विकलांग व्यक्ति इस पेंशन योजना के योग्य नहीं होगा।
- ऐसे विकलांग व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन योजना या किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहे हों इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे।
यूपी पेंशन योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज़ (UP-Pension Yojana mein Aavedn ke Liye Dstavez):
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आईडी कार्ड /राशन कार्ड /आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
- विकलांगता प्रमाण पत्र
पेंशन की राशि एवं भुगतान की प्रक्रिया (Pension ki raasi evam bhugtan ki Prakriya):
- यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले से चले आ रहे निराश्रित विकलांग जन पेशन को रूपए 300 से बढ़ाकर रूपए 500 कर दिया गया है।
- वर्ष भर के पेंशन का भुगतान 6 -6 महीने की दो किश्तों में किया जाएगा पहला किश्त अप्रैल से सितम्बर तक का और दूसरा किश्त अक्टूबर से मार्च तक का।
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करना एवं जमा करना (Offline Aavedn Form Prapt karna evam Jma karna):
- विकलांग जन पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- ऑनलाइन विकलांग जन पेंशन योजना की क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।
- ग्रामीण इलाके के आवेदक अपने निकट के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करवा सकते है।
- विकलांग जन पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म कार्यालय जिला विकलांग कल्याण अधिकारी में जमा करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग जन पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म ग्राम सभा में जमा करना होगा।
विकलांग जन पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन (Viklang Pension Yojana mein Online Aavedn):
- विकलांग जन पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए इस योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करिए। पेज का चित्र देखिये :
- इस पेज में ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब जो पेज खुलेगा उसमें न्यू एंटरी फॉर्म पर क्लिक करना है पेज का चित्र देखिये :
- इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा देखिये चित्र :
- इस फॉर्म में मांगी गयी साड़ी सूचनाएं भरने के बाद save विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपका विकलांग पेंशन योजना में आवेदन पूर्ण हुआ।
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन की स्थिति जानने के लिए क्लिक करिए आवेदन की स्थिति
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