UP : O.D.O.P. Financial Aid Scheme Application यूपी : ओ.डी.ओ.पी. वित्तपोषण सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

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UP : O.D.O.P. Financial Aid Scheme Application यूपी : ओ.डी.ओ.पी. वित्तपोषण सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश में “एक जनपद एक उत्पाद” योजना को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर की गयी थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू उत्पाद , हथकरघा एवं शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना है।जिससे प्रदेश में ज़िला स्तर पर रोज़गार के नए अवसर का सृजन हो सके।

दरअसल उत्तर प्रदेश में धरातलीय भिन्नता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में फ़सलों और सामुदायिक जनजातीय कुटीर उद्योग है। इन उद्योगों की विश्व भर में अपनी पहचान है इनमें कुछ उत्पादों को अपनी विशिष्टता के कारण जीआई टैग (भौगोलिक पहचान पट्टिका धारक) के द्वारा चिन्नहित किया जा चुका है। ज़िला आधार पर पारम्परिक, कलात्मक एवं पौष्टिक उत्पादों में सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, लखनऊ का चिकनकारी, बनारस की रेशमी साड़ी, भदोही की कालीन आदि का निर्यात देश -विदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल ७५ जिले हैं और सभी जिलों की अपनी प्राचीन विरासत के रूप विशिष्ट उत्पाद के उद्योग हैं इन्हीं उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उत्पाद की विशिष्टता के रूप में पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का संचालन किया गया है। आइए देखें योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है।

Uttar Pradesh O.D.O.P. Yojana ka Uddeshya उत्तर प्रदेश ओ.डी.ओ.पी. योजना का उद्देश्य 

  • स्थानीय हस्तकला, शिल्प कला एवं उत्पादों से सम्बंधित उद्योग को बढ़ावा देना है।
  • पारम्परिक हस्तकला  एवं शिल्पकला से जुड़ें कलाकारों का संरक्षण एवं क्षमता विकास करना।
  • प्रदेश में रोज़गार के अवसर में वृद्धि करना जिससे युवाओं को अपने जिले में ही रोज़गार प्राप्त हो सके।
  • बेरोज़गार युवाओं को जिलेवार उत्पादों के उद्योगो से सम्बंधित कौशल विकास का निशुल्क प्रशिक्षण देना।
  • प्रदेश के विभिन्न जिलो के विशिष्ट उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना।
  • प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना जिससे कामगारों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके।

O.D.O.P. Scheme Financial Aid Amount  ओ.डी.ओ.पी. योजना वित्तीय सहायता की राशि 

योजना के तहत परियोजना लागत के आधार पर बैंक ऋण एवं मार्जिन मानी सहायता का विवरण निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है :

O.D.O.P. Scheme Eligibility  ओ.डी.ओ.पी. योजना की पात्रता 

  • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हिना आवश्यक है।
  • ऋण के लिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं तय की गयी है।
  • योजना के अंतर्गत जिलेवार चिन्हित उत्पाद से सम्बंधित उद्योग के स्थापना अथवा उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त होगा।
  • आवेदक औद्योगिक इकाई/ किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक पर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत बैंक ऋण का उधार शेष नहीं होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का पूर्व में लाभ न लिया गया हो।
  • “एक जिला एक उत्पाद” योजना के तहत उत्तर प्रदेश के एक परिवार से केवल एक सदस्य को एक बार ही वित्तीय सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा।

O.D.O.P. Scheme Documents  ओ.डी.ओ.पी. योजना डॉक्युमेंट्स 

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विकलांगता की दशा में विकलांगता प्रमाण पत्र
  • शपथ प्रमाण पत्र
  • आधार लिंक्ड बैंक खाते के पैस्बुक के पहले पेज की फोटोकापी
  • आवेदक के वर्तमान का पास्पोर्ट साइज़ फ़ोटो

O.D.O.P. Scheme terms&condition  ओ.डी.ओ.पी. योजना की शर्तें

  • आवेदक को योजना से सम्बंधित पात्रता की शर्तें पूरी करना का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा गया है विशेष श्रेणी के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गए प्रमाणित सर्टिफ़िकेट की फोटोकापी ऑनलाइन फ़ोरम में अपलोड करना होगा।
  •  लाभार्थी की परियोजना का सफलतापूर्वक 2 वर्षों तक संचालित रहने की दशा में मार्जिन मनी को बैंक द्वारा ऋण अनुदान के रूप में संयोजित कर दिया जाएगा।
  • सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को बैंक ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में परियोजना लागत का 10% जमा करना होगा।
  • विशेष श्रेणी के लाभार्थियों महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को बैंक ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए परियोजना लागत 5% मार्जिन मनी के रूप में बैंक में जमा करना होगा।
  •  योजना के अनर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंक से ऋण के लिए आवेदन करना होगा।
  • बैंक शाखा से लाभार्थी को ऋण स्वीकृत हो जाने पर राजकीय प्रतिष्ठित संस्थानों – राजकीय पालिटेकनिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुरल सेल्फ़ एम्प्लॉमेंट इन्स्टिटूट (RESTI), उद्यमिता विकास संस्थान आदि के माध्यम परियोजना से सम्बंधित प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

O.D.O.P. Financial Aid Scheme online Application  ओ.डी.ओ.पी. वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय, उत्तर प्रदेश  वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • इस पेज में लोग इन शीर्षक के अनर्गत आवेदक लॉग इन  विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर पंजीकरण फ़ॉर्म में माँगी गयीं सभी सूचनाएँ दर्ज करने के बाद सब्मिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदक को अपना लॉग इन पसवोर्ड बदलने के विकल्प के अंतर्गत नया पासवर्ड बनाए।
  • फिर यूज़रनेम और नए पासवर्ड के उपयोग से पोर्टल पर दिए लॉग इन करें।
  • इसके बाद ऑनलाइन लभार्थिपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश शीर्षक के अंतर्गत एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना पर क्लिक करें।
  • अब आवेदन फ़ॉर्म में सभी सूचनाए दर्ज करने और सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स की स्कैंड कापी अपलोड करें।
  • इसके बाद ऑनलाइन दिए शपथ पत्र का प्रिंट आउट निकालकर नोटरी से सत्यापित करवाने के बाद आवेदन फ़ोरम में अपलोड करें।
  • इसके बाद भरे गए आवेदन फ़ोरम को save विकल्प पर क्लिक करने के माध्यम से सेव करे और इस फ़ॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।
  • फिर आवेदन फ़ोरम के नीचे दिए सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करे।
  • इसके बाद दूसरे स्क्रीन पर आवेदन संख्या का मेसिज प्राप्त होगा इसे अपने सिस्टम में सेव कर लें या प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें।

O.D.O.P. Financial Aid Scheme Check Application Status  ओ.डी.ओ.पी. वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जाँच करें 

  • अब आप आवेदन संख्या के द्वारा अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए आवेदन स्थिति शीर्षक के अंतर्गत आवेदन संख्या लिखें।
  • इसके बाद अपने आवेदन की स्थिति जाँचे विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार ओ.डी.ओ.पी. वित्तीय सहायता योजना में आवेदन स्वीकार होने का पता लगाया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश ओ. डी .ओ. पी. की सूची देखने के लिए लिंक पर कलंक करें।

ओ.डी.ओ.पी. वित्तीय सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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