Train Ticket Rules Of Railway ट्रेन टिकट संबंधित रेलवे के नियम

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Train Ticket Rules Of Railway ट्रेन टिकट संबंधित रेलवे के नियम

ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकेट बनवाना होता है। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन टिकेट स्वयं कंप्यूटर/स्मार्ट फ़ोन या साइबरकैफ़े से बनवाया जा सकता है। ऑफलाइन ट्रेन का टिकेट रेलवे प्लेटफार्म पर स्थित टिकेट काउंटर से लिया जा सकता है। ट्रेन में सफ़र करने के लिए ट्रेन टिकेट की बुकिंग सप्ताह पहले से करवानी पड़ती है। किन्तु यदि इमरजेंसी के कारण कहीं अचानक ट्रेन से सफर करने की जरुरत पड़ जाए, तो ट्रेन की तत्काल कोटे से टिकेट बनवाना हीं एक माध्यम है। अभी तक ज्यादातर लोंगों को यही नियम मालूम होंगे। किन्तु आज इस लेख के माध्यम से ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकेट से सम्बंधित अन्य नियमों की जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।आइये जाने ट्रेन टिकेट से सम्बंधित नियमों की जानकारी।

Railway Platform Ticket Rules For Rail Travel   रेलवे प्लेटफार्म टिकट से रेल यात्रा के नियम

यदि आपातकालीन स्थिति में ट्रेन से अचानक सफ़र करना पड़े, तो केवल रेलवे प्लेटफार्म  टिकेट लेकर भी ट्रेन में बैठा जा सकता है। इसके बाद तुरंत टीटीई से संपर्क करके टिकेट बनवाना आवश्यक है। टीटीई द्वारा आपके पास उपलब्ध रेलवे प्लेटफार्म टिकेट वाले स्टेशन से लेकर गंतव्य स्थान तक के रेल टिकेट के किराए के अतिरिक्त रु 250 प्रति टिकेट पर जुर्माना वसूला जायगा। ट्रेन में सीट उपलब्ध होने पर आपको आरक्षित/रिजर्व्ड सीट मिल सकेगी।अन्यथा आपको बैठने की जगह उपलब्ध करवाई जायेगी। प्लेटफार्म टिकेट ले कर आप ट्रेन की जिस श्रेणी में बैठे होंगे, टीटीई द्वारा उसी श्रेणी के ट्रेन टिकेट का किराया आपसे वसूला जाएगा।

Rail Travel Rules In Case Of Missing Ticket  ट्रेन टिकेट गायब होने पर रेल यात्रा के नियम

यदि आपने ई -रेल टिकेट यानी इन्टनेट से रेल टिकेट की बुकिंग की गयी और ट्रेन में बैठने के बाद आपका रेल टिकेट खो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप टिकेट चेकर यानी टीटीई को रु 50 जुर्माना देकर अपना ट्रेन टिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

Train Ticket Rules Related To Missed Train ट्रेन छूट जाने से सम्बंधित ट्रेन टिकेट के नियम

यदि ट्रेन छूट जाने की स्थिति में आप अगले दो स्टेशन पर ट्रेन पहुँचने के समय से पहले पहुँच कर रेल यात्रा कर सकते हैं। टीटीई द्वारा रेल यात्री के नाम से आरक्षित ट्रेन टिकेट को अगले दो स्टेशन तक किसी दूसरे यात्री को देने की अनुमति नहीं होती है। किन्तु दो स्टेशन के बाद आपकी सीट टिकेट चेकर दूसरे यात्री के नाम से आवंटित कर सकता है।

यदि ट्रेन छूट जाती है, तो टीडीआर फाइल/भरकर अपने आरक्षित टिकेट के मूल किराए का 50% धनराशी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु इसके लिए टिकेट डिपाजिट रिसीप्ट (TDR) सबमिट करने के बाद रेलवे के नियमों के अनुसार सही ठहराए जाने की स्थिति में ट्रेन टिकेट के बेस फेयर का 50% रकम प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन टिकट संबंधित रेलवे के नियम की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

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