Pradhan Mantri vaya vandana Yojana 2020 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2020

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Pradhanmantri vaya vandana Yojana 2020 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2020

प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की सामाजिक सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से शुरू की गई बीमा पालिसी है। सबसे पहले यह योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में वर्ष 2003-04 में लांच किया गया था। तब अधिकतम रूपए 2.66 लाख एक मुश्त प्रीमियम जमा करके रूपए 2000 की मासिक किश्त मिलती थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ष 2014-15 में लांच किये गए वय वंदना योजना के अंतर्गत, वरिष्ट नागरिक बीमा पालिसी में निवेश की अधिकतम सीमा रूपए  7.5 लाख कर दिया गया। इसके तहत रूपए 7.5 लाख एक मुश्त प्रीमियम जमा करके पेंशन पालिसी खरीदने पर मासिक वेतन के रूप में रूपए 5,000 दिए जाने का प्रावधान था।

अब मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में वय वंदना योजना को पुनः लांच करके बीमा पालिसी में निवेश की सीमा को दुगुना कर दिया गया है। अब नयी स्कीम के तहत बीमा पालिसी में निवेश की अधिकतम सीमा रूपए 7.5 लाख से बढ़ाकर रूपए 15 लाख कर दी गयी है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से वय वंदना योजना -2018 की विस्तृत जानकारी।

Update:

प्रधनमंत्री वय वंदना योजना (संशोधित) 2020 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2020

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (संशोधित) 2020 लाँच किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 60 से अधिक उम्र के वरिष्ट नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि वर्ष 2023 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद एलआईसी द्वारा इस पेंशन योजना में पुनः संशोधन के बाद वय वंदना योजना 2020 लाँच किया गया है।आइये जाने वय वंदना योजना 2020 की विशेषताएं।

प्रधनमंत्री वय वंदना योजना 2020 की विशेषतायें Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2020 Features

  • भारतीय जीवन बिमा योजना के वय वंदना योजना में निवेश की अवधि 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 तक निर्धारित किया गया है।
  • एलआईसी के इस प्लान में निवेशक को 10 वर्षों तक एक दर निर्धारित दर से पेंशन की गारंटी मिलती है। योजना में एकमुश्त रु 15 लाख निवेश करना होता है। फलस्वरूप निविश्क मासिक/त्रैमासिक/छमाही अथवा वार्षिक पेंशन की राशि का विकल्प चयन करने के माध्यम से पेंशन की राशि का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • इस पेंशन योजना में निवेश की न्यनतम आयु 60 वर्ष है। निवेश की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
  • पीएम वय वंदना योजना में निवेश के तीन वर्ष पूरे होने पर लोन की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। योजना पर उपलब्ध ऋण की अधिकतम राशि निवेश की गयी राशि का 75% निर्धारित किया गया है।

प्रधनमंत्री वय वंदना योजना (संशोधित) 2018 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (sanshodhit) 2018 

  • पीएमवीवीवाई के तहत वरिष्ट नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु ) वर्ग के लोगों के लिए पेंशन में अधिकतम निवेश की सीमा को 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। जिससे अब वरिष्ट  नागरिकों को रूपए  10 हज़ार मासिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी।
  • पीएमवीवीवाई इस नयी योजना के तहत पेंशन में निवेश की अवधि को दो वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। इससे पहले की योजना में निवेश की सीमा 3 मई 2018 थी।
  • इस योजना में किये बदलाव के तहत पेंशन में निवेश को प्रति परिवार वरिष्ट नागरिक से संशोधित कर के, प्रति व्यक्ति पेंशन निवेश कर दिया गया है। अर्थात यदि किसी परिवार में पति-पत्नी दोनों वरिष्ट नागरिक हैं, तो दोनों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत पेंशन बीमा में अधिकतम 15-15 लाख यानि 30 लाख का निवेश करके बोनस का लाभ ले सकते हैं।

पीएमवीवी योजना के लाभ (PMVV Yojana ke labh) :

  • यदि पालिसीधारक पुरे 10 वर्ष तक जीवित रहता है, तो उसके द्वारा चयन की गई अवधि मासिक / तिमाही  / छमाही  /वार्षिक के अंत में पेंशन की राशि NEFT के माध्यम से ऑनलाइन उसके बैंक खाते में  हस्तांतरित (ट्रान्सफर) कर दिया जाएगा।
  • अगर पोलिसीधारक की मृत्यु दस वर्ष के भीतर हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पालिसी की खरीद की मूल रकम वापिस कर दी जायगी
  • यदि पालिसीधारक पुरे दस वर्ष तक जीवित रहता है, तो उसको 10 वर्ष के अंत में पालिसी की खरीद की मूल रकम के साथ हीं अंतिम भुगतान की राशि भी प्रदान की जायेगी।
  • यदि पालिसीधारक को किसी गंभीर कारणवश (बड़ी बीमारी) पालिसी की समय सीमा पूर्ण होने के पूर्व हीं सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पालिसी  खरीद की मूल राशि का 98% वापस कर दिया जाएगा।
  • योजना के तहत पालिसी पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। पालिसी की खरीद के तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात, पालिसी खरीद की मूल राशि का 75% ऋण लिया जा सकता है। इस ऋण पर ब्याज  वर्ष 2016-17 की पीएम वय वंदना योजना के अनुसार 10% है।
  • यदि कोई पालिसीधारक आत्महत्या कर लेता है, तो उसके पालिसी नॉमिनी को  पालिसी की पूरी खरीद मूल्य वापस कर दी जायेगी।
  • 1961 आयकर की धारा 80 C से इस योजना में जमा की गई राशि को आयकर से मुक्त रखा गया है। किन्तु इस राशि पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर देना होगा।

 

पीएमवीवीवाई 2020 में आवेदन की प्रक्रिया  (Pradhan Mmantri vaya vandana Yojana Application Process 2020

  • जो पेज खुलेगा उसमें buy policy विकल्प पर क्लिक करिए।

 

  • अब इस पेज में buy online विकल्प पर क्लिक करिए।

  • फॉर्म भरने के बाद Get Access ID विकल्प पर क्लिक करिए ।
  •  इस पेज में enter Access ID विकल्प भरने के बाद proceed विकल्प पर क्लिक करिए।

आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन नंबर (एकनॉलेजमेंट नंबर ) और पालिसी नंबर का मेसेज प्राप्त हो जाएगा।

योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below:

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