Pradhanmantri Jandhan Yojna se Loan Kaise le – प्रधानमंत्री जनधन योजना की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोसना  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने १५ अगस्त २०१४ को की , जिसके बाद इस योजना पर २८ अगस्त २०१४ को काम सुरु किया गया जिसके तहत अब तक लगभग ११ करोड़ खाते खोले जा चुके हे ।

प्रधानमत्री  जन धन योजना गरीबो को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए चलाई जिसमे कोई भी गरीब परिवार सहायता ले सकता हे और अगर  कोई भी अपने खाते को इससे जोड़ना चाहता हे तो वह अपने खाते को आधारकार्ड से लिंक  करके अपने खाते को जन धन  से जोड़ सकते हे ।

*क्या हे जन धन योजना 

जन धन योजना वह योजना हे जिसमे कोई भी गरीब व्यक्ति कर सकता हे और इसे उन गरीबो का पूरा ध्यान में रखकर लागु की गई हे ।

इस योजना को निम्न बातो को ध्यान में रख कर बनाई गई हे ।

*जीवन बिमा सुविधा योजना =प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता धारको को ३०००० /रूपए की न्यूनतम राशि का जीवन बिमा दिया जाएगा इसके साथ १ लाख का एक्सीडेंटल बिमा दिया जायेगा ।

*न्यूनतम आयु =प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता १० वर्ष से अधिक आयु का बालक /बालिका दुवारा  भी खोला जा सकता हे जिसकी देख रेख उनके माता पिता कर सकते है।

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ऋण लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने वाले खाता धारक छह महीने क बाद बैंक से ५००० रूपये तकं का ऋण लाभ ले सकते हे राशि कई लोगो के लिए बहुत कम हो सकती हे लकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबो को ध्यान में रख कर तथा उनके बेहतर जीवन के लिए बनाई गई हे ।यह सुविधा गरीबो को साहूकारों के प्रकोप से बचाएगी तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी ।

जीरों बेलेन्स सुविधा = किसी भी खाते को खोलने के लिए उसमे न्यूनतम राशि जमा करनी होती हे यह बैंक पर निर्भर करता हे की न्यूनतम राशि क्या हे ?पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत यह अनिवार्य नहीं हे शून्य स्तर पर भी खाते खोले जा रहे हे ।जिन्हे जीरो बैलेंस सुविधा कहा  जाता हे ।

 प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने हेतु पात्रता 

.नागरिकता = प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश का नागरिक होना अनिवार्य हे ।

स्माल  /छोटा खाता सुविधा =अगर किसी नागरिक के पास भारत का नागरिक होने के कोई उपयुक्त प्रमाण नहीं हे तो उनका वेरिफिकेशन  करके लौ रिस्क कैटेगिरी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन खाता खोला जाएगा जो की एक  साल तक वैलिड रहेगा जब तक धारक को कोई उचित दश्तावेज बैंक में जमा करवाना होगा ।

सत्यापित प्रमाण पत्र : अगर किसी नागरिक के पास कोई भी परिचय पत्र गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित हो तो वह प्रधानमंत्री जन धन योजना Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) के तहत खाता खोल सकता हैं |

खाता स्तानांतरण : अगर किसी नागरिक का पहले से ही खाता हैं तो वह अपने खाते को प्रधानमंत्री जन धन योजना Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) के तहत स्थानांतरित (Transfer) करवा सकता हैं और सभी सुविधाएँ ले सकता हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना  के अंतर्गत खोले गए बचत खाते एवम अन्य बचत खाते में देखे अंतर Difference In Pradhan Mantri Jan- Dhan Yojna (PMJDY) And Saving Accounts In Hindi:

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Sn. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Hindi स्कीम के तहत खाता बचत खाता

1जीवन बीमा सुविधा:जिसके अंतर्गत धारक कर्ता को 3000 रुपये की राशि किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी के लिए दी जाएगी, साथ ही किसी दुर्घटना के समय मेडिकल उचार हेतु 1 लाख तक की सहायता की जाएगी अन्य खाते में इस तरह की कोई योजना अथवा सुविधा नहीं दी जाती हैं ।

2 ज़ीरो बैलेंस सुविधा : इसके अंतर्गत धारक कर्ता को किसी भी तरह का बैलेंस डालने की जरुरत नहीं हैं |जबकि अन्य बचत खाते को खोलने के लिए 500 से 5000 तक की न्यूनतम राशि जमा करना जरुरी हैं जो कि बैंक की पॉलिसी के अंतर्गत शामिल होता हैं |

3 लोन सुविधा :PMJDY के अंतर्गत खुले खाते का धारक 6 महीने बाद 5000 तक की राशि लोन के तौर पर ले सकता हैं ।जबकि अन्य खाते में लोन खाते में जमा राशि को देखते हुए तथा धारक की क्षमता को देखते हुए दिया जाता हैं ।

4 रूपये कार्ड सुविधा : PMJDY के अंतर्गत खोले गए खाते में धारक कर्ता को RuPay Card दिया जाता हैं जो कि किसी भी ATM मशीन में चलाया जा सकता हैं ।जबकि अन्य खातों के साथ प्राप्त एटीएमए एक निश्चित समय तक ही किसी अन्य एटीएम मशीन के साथ चलाये जा सकते हैं ।कुछ ट्रांज़ेकशन के बाद यह सुविधा के लिए कुछ राशि अदा करनी पड़ती हैं ।

5मोबाइल सुविधा : PMJDY के अंतर्गत खुले खातों की जानकारी धारक कर्ता द्वारा किसी भी तरह के मोबाइल पर प्राप्त की जा सकती हैं ।जबकि अन्य खातो के लिए इन्टरनेट बैंकिंग के साथ स्मार्ट फ़ोन की जरुरत होती हैं ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in Hindi  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबो को सशक्त  बनाने की एक कोशिश हैं जिसमे उनका साथ देना नागरिकों का कर्तव्य हैं |

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