पढ़िए मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विस्तार में (Detail Of Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana,MadhyPradesh)

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 पढ़िए मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विस्तार में  (Detail Of Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana,MadhyPradesh)

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किसी भी देश के सामने जनसंख्या के अनुपात में रोज़गार का सृजन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या का समाधान करने हेतु देश की केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसके मद्देनज़र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संचालन नवम्बर 2017 को किया गया था।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने  हेतु ऋण लेने वाले युवाओं को उद्यम से सम्बंधित प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।ऐसे हालात में सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से शिक्षित युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित करना, बेरोज़गारी की समस्या पर काबू पाने का सबसे कारगर उपाय है।

मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य (Madhya Pradesh, Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Ka Uddeshy) :

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी वर्गों के शिक्षित युवाओं को रोज़गार तलाशने के बजाय स्वरोजगार उत्पन्न करने हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है।जिससे बेरोजगार युवकों को तो रोज़गार मिलेगा हीं साथ हीं उद्योग के माध्यम से नए रोज़गार का भी सृजन होगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का क्रियान्वयन (MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Ka Kriyanvayan) :

इस योजना का क्रियान्वयन सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (Department of Micro, Small and Medium Enterprises), अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

मुख्यत्री युवा उद्यमी योजना के नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं (MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Ke Niyam tha Sharte):

ऋण की सीमा :

इस योजना के तहत रूपए 10 लाख से 2 करोड़ तक की  ऋण दिए जाने का प्रावधान है।

बैंक ऋण के लिए पात्र परियोजनाएं:

इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण (Manufacturing) उद्योग तथा सेवा के क्षेत्र से सम्बंधित सभी परियोजनाएं जो CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) के अंतर्गत आती हैं, बैंक ऋण गारेंटी के लिए पात्र हैं.।

वित्तीय सहायता (Finanical Help):

इस योजना के अंतर्गत उद्योग हेतु लिए जाने वाले ऋण पर सरकार द्वारा उद्यमियों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

मार्जिनमनी का अर्थ  ( Meaning Of Marginal Money) :

मार्जिनमनी (Margin money)= परियोजना की कुल पूंजीगत लागत (Project Cost)- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण ( loan approved by bank)।अर्थात परियोजना की कुल पूंजीगत लागत और बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के अंतर को मार्जिनमनी कहते हैं।

सामान्य वर्ग के लिए मार्जिनमनी सहायता :

इस योजना के तहत परियोजना के पूंजी लागत का 15% (अधिकतम 12 लाख रूपए) मार्जिन राशि की सहायता सरकार द्वारा मिलेगी। यानि यदि आप के परियोजना का कुल पूंजीगत लागत (Total Project Cost) रूपए 100,000,00 है। तथा बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति (loan approved) होती है रूपए 60,00,000 तो मार्जिन अमाउंट (Margin Amount) = रूपए 100,00,000 – रूपए 60,00,000

मार्जिनमनी     = रूपए 40,00,000

अब सरकार कह रही है, कि सामान्य वर्ग के लिए परियोजना के पूंजीगत लागत का 15% (अधिकतम 12 लाख रूपए) मार्जिनमनी की सहायता देगी। यानि

परियोजना की पूंजीगत लागत का 15 %= रूपए 100,00,000 का 15%

= रूपए 150000

सरकार आपको अधिकतम 12 लाख रूपए देगी मार्जिन मनी सहायता के रूप में, तो अब देखते हैं कि मार्जिनमनी में से कितना हमें अपने पास से लगाना है। ये जानने के लिए हम अपनी मार्जिनमनी में से सरकार द्वारा दी जाने वाली मार्जिनमनी सहायता को घटा देंगे।

आपकी  मार्जिनमनी  = रूपए 40,00000

 

सरकार द्वारा मर्जिनमनी सहायता  = रूपए 12,00000

 

आपको अपने पास से देना है    =   रूपए 2 8 लाख

 

गरीबी रेखा से नीचें (BPL)श्रेणी के लिए मार्जिनमनी सहायता :

इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को परियोजना के पूंजीगत लागत का 20% (अधिकतम 18 लाख) मार्जिनमनी की सहायता सरकार द्वारा मिलेगी। यानि यदि आप के परियोजना का कुल पूंजीगत लागत (Total Project Cost) रूपए 100,000,00 है तथा बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति (loan approved) होती है रूपए 60,00,000

तो मार्जिन अमाउंट (Margin Amount) = रूपए 100,00,000 – रूपए 60,00,000

मार्जिनमनी = रूपए 40,00,000

अब सरकार कह रही है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए परियोजना के कुल  पूंजीगत लागत का 20% (अधिकतम रूपए 18 लाख) मार्जिनमनी सहायता के रूप में देगी। यानि परियोजना की कुल पूंजीगत लागत का 20%=रूपए 100,00,000 का 20%

= रूपए 20,00000

सरकार आपको अधिकतम 18 लाख रूपए देगी मार्जिन मनी सहायता के रूप में, तो अब देखते हैं कि मार्जिनमनी में से कितना हमें अपने पास से लगाना है। ये जानने के लिए हम अपनी मार्जिनमनी में से सरकार द्वारा दी जाने वाली मार्जिनमनी सहायता को घटा देंगे.

 

आपकी  मार्जिनमनी = रूपए 40,00,000

सरकार द्वारा मार्जिनमनी सहायता= रूपए 18,00,000

 

आपको अपने पास से पूंजी लगानी है = रूपए 22,00000

ब्याज की सब्सिडी: 

  •   इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमी को परियोजना की पूंजी लागत पर 5% प्रति वर्ष की दर से (अधिकतम रूपए 5 लाख प्रति वर्ष) ब्याज की सब्सिडी सरकार के तरफ से मिलेगी।
  • महिला उद्यमी को परियोजना की पूंजी लागत पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की सब्सिडी   सरकार की तरफ से मिलेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत ब्याज की सब्सिडी की अवधि सभी उद्यमियों (महिला और पुरुष) के लिए सरकार की तरफ से अधिकतम 7 वर्ष निर्धारित की गयी है।

गारंटी फीस :

इस योजना के अंतर्गत बैंक की गारेंटी फीस निर्धारित प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित    किया गया है।

 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन हेतु पात्रता (MadhyaPradesh Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Mein Aavedn Ke Liye Patrta) :

  • इस योजना का लाभ उठाने के आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 10 वीं कक्षा पास होना चाहिए।
  • आवेदक उद्योग के क्षेत्र में नया होना चाहिए, अर्थात उमीदवार या उसके परिवार का पहले से कोई ऐसा उद्योग/ व्यापार नहीं होना चाहिए जिसका वह करदाता हो।
  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी  होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत ऋण केवल नए उद्योगों की स्थापना हेतु दिया जायेगा

मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ (Required Document):

  • मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट )
  • शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पात्र
  • आवेदक व्यक्ति की फोटो
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  • उद्यम हेतु भवन /जमीन किराये पर लिया हो तो किराये का प्रमाण पत्र
  • मशीनरी /उपकरण /साज- सज्जा  आदि उद्यम हेतु लिया हो ,तो उसका वर्तमान दर का कोटेशन
  • बी. पी. एल प्रमाण पत्र
  • उद्यम विकास प्रशिक्षण लिया हो ,तो उसका प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • इस योजना के  आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले सभी जानकारी हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में भरना अनिवार्य है ।
  • हर एक जानकारी भरने के बाद कंप्यूटर का स्पेस बार (space bar) बटन दबाना (click) करना है ।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Online Aavedn Ki Prakriya) निम्नलिखित है:

  • ऑनलाइन आवेदन हेतु सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट आफ माइक्रो,स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज (Department of Micro, Small And Medium Industries)  के वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के वेब पोर्टल पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा फोटो नीचे देखिये:

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  • इस पेज के खुलने के बाद ,आपको  इस पेज पर दो विकल्प लिखा हुआ दिखेगा, log in और  sign up. आपको पहले sign up  विकल्प पर क्लिक करना होगा । फिर  इसमें आपको   अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नम्बर, अपने ईमेल का पासवर्ड भरने के बाद , आपको सबसे नीचे लिखे  sign up विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • sign up करने के बाद आपको  log in  करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आवेदन फॉर्म आपके कंप्यूटर पर खुल जायेगा । अब आपको उसमें मांगी गयी सभी जानकारी हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में भरना होगा। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।                                                                                                                                                                                                                                                                           

Help Full Website And Link :

  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मध्य प्रदेश में आवेदन हेतु इस लिंक पर क्लिक करें  डिपार्टमेंट आफ माइक्रो,स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज Department of Micro, Small And Medium Industries 
  • परियोजना प्रारूप (Project Format) देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें
  •  मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे कस्टमर केयर नम्बर का उपयोग करें:     Customer Care number-0755- 4019400  

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