Name Addition of Family Members in Ration card राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ना

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देश में 30 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गयी है। योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारक अपने प्रदेश के राशन कार्ड के प्रयोग से देश भर में राशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब किसी दूसरे प्रदेश में जाने पर भी अपने प्रदेश का ही राशन कार्ड उपयोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड पर मिलने वाले सस्ते अनाज का लाभ केवल बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को ही प्राप्त होगा। वर्ष 2020 के पहले एपीएल (above poverty line) और बीपीएल (below poverty line) दोनों वर्ग में आने वाले नागरिकों राशन कार्ड पर सस्ते अनाज का लाभ प्राप्त होता था।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड में सभी सदस्यों का नाम दर्ज होना आवश्यक है। क्योंकि सदस्यों के आधार पर अनाज की मात्रा का लाभ प्राप्त होता है। अतः राशन कार्ड में यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज नहीं हुआ है, तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। किन्तु ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा देश के सभी प्रदेशों में शुरू नहीं की गयी है। जैसे – उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ने की सुविधा नहीं है। वहीं झारखण्ड राज्य के नागरिक aahar,jharkhand.gov.in खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबपोर्टल से ऑनलाइन राशन कार्ड में संशोधन कर सकते हैं। आइये जाने राशन कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी।

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Documents for Addition of Family Members Name in Ration card  राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए डाक्यूमेंट्स 

यदि बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ना हो, तो निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी –

  • घर के मुखिया (जिसके नाम से राशन कार्ड है) के राशन कार्ड की मूल प्रति और फोटो कॉपी दोनों
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
  • बच्चे के माता -पिता दोनों का आधार कार्ड

यदि बेटे की शादी के बाद घर की सदस्य बनी बहु का नाम राशन कार्ड में जोड़ना हो, तो निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी –

  • महिला का आधार कार्ड
  • महिला के मायके के राशन कार्ड में से नाम निष्कासन का प्रमाण पत्र
  • महिला के पति के घर के राशन कार्ड की मूल और फोटो कॉपी दोनों
  • विवाह का प्रमाण पत्र

Name Addition of Family Members in Ration card online Process राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया 

  • खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उदाहरण के तौर पर aahar,jharkhand.gov.inलिंक पर क्लिक करें।
  • फिर पोर्टल पर दिए ऑनलाइन सेवा शीर्षक के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब दिए विकल्पों में से राशन कार्ड लॉग इन विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर राशन कार्ड नंबर, कार्ड टाइप का चयन करने के बाद घर के मुखिया के आधार कार्ड के अंतिम 8 डिजिट नंबर को पासवर्ड के रूप में लिखे।
  • फिर सिक्यूरिटी कोड /कैप्चा कोड लिखने के बाद लॉग इन विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब दूसरे पेज में ERCMS PROCESS विकल्प के अंतर्गत ड्राप डाउन लिस्ट में से परिवार के सदस्यों को जोड़ना विक्ल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नाम जोड़ने का फॉर्म खुल जाएगा। अब सदस्य से सम्बंधित जानकारी फॉर्म में भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी फॉर्म में अपलोड करें।
  • इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर का मेसेज डिस्प्ले होगा। इस नंबर को सुरक्षित कर लें। इसी नंबर की सहायता से ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जाँची जा सकेगी।
  • फॉर्म में सभी जानकारी सही होने पर  खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आपके घर के पते पर राशन कार्ड डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

Name Addition of Family Members in Ration card offline Process राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की ऑफलाइन प्रक्रिया 

  • राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ अपने निकट के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
  • कार्यालय में राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने का फॉर्म लेकर भरना होगा।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने के बाद कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
  • इसके बाद राशन कार्ड में नाम जोड़ने का शुल्क जमा करना होगा
  • फिर कार्यालय अधिकारी द्वारा नाम जोड़ने के आवेदन पत्र पावती का रसीद दिया जाएगा। इस रसीद में आवेदन पत्र संख्या लिखी होगी।
  • इसी आवेदन संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जाँची जा सकेगी।
  • आवेदन स्वीकार हो जाने पर लगभग 15 दिनों के अन्दर डाक के माध्यम से न्य राशन कार्ड आपके घर के पते पर पहुँच जाएगा।

नोट : सभी राज्यों में राशन कार्ड में ऑनलाइन नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू नहीं की गयी है। जिन राज्यों में ऑनलाइन नाम जोड़ने की सुविधा है, वहाँ के नागरिक भी ऑफलाइन अपने निकट के सार्वजनिक खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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